हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को तीन वर्ष सश्रम कारावास
स्थानीय जिला अदालत का महत्वपूर्ण फैसला
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खोलापुरी गेट के श्रीनाथवाडी की घटना
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शराब के लिए रुपए न देने पर चलाई थी तलवार
अमरावती प्रतिनिधि/दि. २८ – शराब पीने के लिए रुपए न देने पर हुए विवाद में आरोपी ने युवक को गालियां देते हुए तलवार से जानलेवा हमला कर गंभीर रुप से घायल कर दिया था. इस मामले में दोषी पाये जाने पर जिला न्यायालय क्रमांक ३ के न्यायमूूर्ति निखिल मेहता की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
मुकेश सुधाकर तायडे (३०, गांधी आश्रम) यह सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. जानकारी के अनुसार खोलापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के माता खिडकी निवासी घायल उमेश रमेश वाघमारे (२५) ने आरोपी मुकेश से शराब पीने के लिए रुपए मांगे. उसने मना कर दिया तब दोनों में शाब्दीक विवाद हुआ. मुकेश ने उमेश की मां से इस बारे में शिकायत की तब उमेश उसी रात मुकेश से मिला और उसके घर के तरफ गया. २१ मार्च २०१६ के तडके २ से ३ बजे के बीच उमेश आरोपी के घर के सामने बैठा था तब मुकेश घर से बाहर आया. उस समय उमेश बैठा देखते ही फिर उनके बीच विवाद हुआ. इसके बाद आरोपी उमेश को श्रीनाथवाडी की ओर लेकर गया. वहां तलवार निकालकर उमेश के सिर पर वार कर दिया. इस हमले में उमेश घटनास्थल पर बेहोश होकर गिर पडा. इसके बाद खोलापुरी गेट पुलिस की टीम घटनास्थल पहूंची. पुलिस ने घायल उमेश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. वहां घायल उमेश के बयान दर्ज किये. घायल उमेश के सिर पर तलवार का जख्म था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी मुकेश तायडे के खिलाफ दफा ३०७ के तहत अपराध दर्ज किया. तहकीकात पूरी होने के बाद अदालत में दोषारोप पत्र दायर किया. सुनवाई के दौरान सरकारी वकील एड.सुनील देशमुख ने ६ गवाहों के बयान लिये. अदालत में दोष सिध्द होने पर न्यायमूर्ति निखिल मेहता की अदालत ने आरोपी मुकेश तायडे को ३ वर्ष सश्रम कारावास व ५०० रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर तीन माह साधा कारावास और ५ हजार रुपए नुकसान भरपाई के रुप में उमेश को देने के आदेश दिये.