अनलॉक के दौरान भी शहर में रहेगा कडा पुलिस बंदोबस्त
सीपी डॉ. आरती सिंह ने दी विशेष बातचीत में जानकारी
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पुलिस व मनपा के पांच संयुक्त व स्वतंत्र पथक गठीत
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प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन होने पर होगी कडी कार्रवाई
अमरावती / प्रतिनिधि दि.6 – जिलाधीश नवाल द्वारा इस समय लॉकडाउन के नियमों को शिथिल करते हुए शहर में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है. ऐसे में शहर पुलिस द्वारा रोजाना दोपहर 4 बजे पुरे शहर में गश्ती वाहन चलाये जायेंगे और शहर को बंद कराने की कार्रवाई की जायेगी. इसके साथ ही बाजार बंद कराने के बाद समूचे शहर में जगह-जगह फिक्स पॉइंट ड्यूटी और नाकाबंदी भी लगायी जायेगी, ताकि संचारबंदी के नियमों का कडाई से पालन कराया जा सके. इसके अलावा सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक अमरावती शहर पुलिस व अमरावती महानगर पालिका के पांच संयुक्त व स्वतंत्र पथक भी शहर में लगातार गश्त लगाते हुए कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों के पालन पर नजर रखेंगे, और जहां कहीं भी नियमों का उल्लंघन होता दिखाइ देगा, वहां संबंधितोें के खिलाफ कडी कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. इस आशय की जानकारी शहर पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह द्वारा दी गई.
दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए सीपी डॉ. आरती सिंह ने कहा कि, जिलाधीश कार्यालय द्वारा गठित 20 पथकोें के अलावा शहर पुलिस व मनपा द्वारा अपने स्तर पर पांच स्वतंत्र व संयुक्त पथक गठित किये गये है. इन पथकोें द्वारा शहर के सभी व्यापारिक क्षेत्रोें व प्रतिष्ठानों पर कडी नजर रखी जायेगी. साथ ही समय-समय पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भीतर लगे सीसीटीवी फुटेज भी देखे जायेंगे. यदि किसी भी फुटेज के जरिये यह पता चला है कि, संबंधित प्रतिष्ठान में त्रिसूत्री नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो संबंधित प्रतिष्ठान को सील करते हुए उसके संचालक से आर्थिक जुर्माना भी वसूला जायेगा.
* सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी
इस बातचीत में सीपी डॉ. आरती सिंह ने कहा कि, कोरोना संक्रमण काल के शुरूआती दौर में लगाये गये लॉकडाउन और विगत 22 फरवरी से लागू किये गये लॉकडाउन में काफी फर्क रहा. इससे पहले समूचे देश में एकसाथ लॉकडाउन लागू किया गया था और आवागमन के सभी साधन भी बंद करवा दिये गये थे. ऐसे में उस समय हर कोई अपनी-अपनी जगह पर ही रहने को मजबूर था. लेकिन इस समय राज्य के विभिन्न शहरोें सहित समूचे देश में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है. साथ ही अमरावती जिले में अचानक ही बढे कोविड संक्रमण की वजह से लॉकडाउन लगाने की नौबत आयी. लेकिन चूंकि आसपास के सभी शहर लगभग खुले हुए है. ऐसे में पहलेवाले लॉकडाउन की तरह बेहद कडे कदम नहीं उठाये जा सके और कुछ हद तक नियमों को शिथिल रखा गया था. लेकिन पाया गया कि, इस शिथिलता का कई लोगों ने अनुचित लाभ उठाया. सीपी डॉ. आरती सिंह के मुताबिक बीते 22 फरवरी के बाद से वे खुद कई बार दोपहर 3 बजे के बाद ऑन रोड उतरी और उन्होंने शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा भी किया. इस दौरान सडक पर दिखाई देनेवाले लोगों से पूछताछ करने पर अजीबोगरीब जवाब मिला करते थे. कोई डॉक्टर के यहां जाने की वजह बताता था, तो कोई डॉक्टर की पर्ची दिखाकर मेडिकल स्टोर जाने की बात करता था. कोई ऑफिस आने-जाने की बात कहता था, तो कोई कोर्ट में चल रही केस के लिए जाने का हवाला देता था. इसके अलावा भी अन्य कई वजहे लोगों द्वारा बतायी जाती थी. जिनका कोई तुक नहीं था. ऐसे कई लोगों के खिलाफ कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की गई, कई लोगों के वाहन डिटेन किये गये. साथ ही इस दौरान करीब 10 लाख रूपयों का जुर्माना भी वसूला गया. सीपी डॉ. आरती सिंह के मुताबिक शहर पुलिस का उद्देश्य जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि लोगोें से अनुशासन व नियमों का पालन करवाना है. ऐसे में सभी लोगोें को चाहिए कि, वे अपने और अपने परिवार पर मंडरा रहे कोरोना संक्रमण के खतरे को महसूस करते हुए प्रतिबंधात्मक नियमों का स्वयंस्फूर्त रूप से पालन करे, ताकि इस संक्रमण को पूरी तरह से खत्म किया जा सके. इस बातचीत में सीपी डॉ. आरती सिंह ने ध्यान दिलाया कि, उन्होंने विगत दिनों सभी पेट्रोल पंप संचालकों से आवाहन किया था कि, किसी भी दुपहिया वाहन चालक को एक लीटर से अधिक पेट्रोल न दिया जाये, क्योंकि लॉकडाउन काल के दौरान जब सभी को अपने-अपने घरों में ही रहना है, तो ज्यादा पेट्रोल भरवाने की जरूरत ही नहीं है. किंतु उस समय कई लोगों ने अलग-अलग पेट्रोल पंप पर जाकर एक-एक लीटर पेट्रोल भरवाना शुरू किया. ऐसी जानकारी सामने आयी. इसे मनमर्जी व गैरजिम्मेदाराना हरकत की हद कहा जा सकता है.
सीपी डॉ. आरती सिंह के मुताबिक इस समय भले ही लॉकडाउन को आंशिक तौर पर खत्म किया गया है. लेकिन रोजाना दोपहर 4 बजे से दूसरे दिन के सुबह 9 बजे तक संचारबंदी लागू रहेगी. यह बात सभी ने ध्यान में रखनी चाहिए और नियमों का कडाई के साथ पालन करना चाहिए. अन्यथा उन्हें पुलिस द्वारा की जानेवाली कार्रवाई का सामना करना पड सकता है.