कल व परसों केवल जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकाने ही रहेंगी शुरू
अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान रखे जायेंगे बंद
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संचारबंदी में छूट देते समय पहले ही स्पष्ट की गई थी स्थिति
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शहर सहित जिले में दिखेगा आंशिक लॉकडाउन का नजारा
अमरावती/प्रतिनिधि दि.4 – विगत 1 जून से संचारबंदी के साथ ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करते हुए जारी किये गये आदेश में जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों के खुले रहने का समय बढाते हुए सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक किया गया था. साथ ही सोमवार से शुक्रवार तक इसी समय के दौरान सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खुले रहने की छूट दी गई थी. वहीं शनिवार व रविवार को केवल जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को ही सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुले रहने की छूट देते हुए कहा गया था कि, शनिवार व रविवार को जीवनावश्यक वस्तुओें के अलावा अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान लगातार दो दिन बंद रहेंगे. ऐसे में अब कल और परसों अमरावती शहर सहित जिले के सभी व्यापारिक क्षेत्रोें में आंशिक लॉकडाउन सहित काफी हद तक सन्नाटे का माहौल दिखाई देगा.
उल्लेखनीय है कि, विगत 5 अप्रैल से राज्य सरकार द्वारा जारी की गई संचारबंदी को चरणबध्द ढंग से 31 मई तक आगे बढाया गया था. साथ ही 31 मई को सरकार द्वारा यह संचारबंदी 15 जून तक लागू रखने का फैसला लिया गया. साथ ही 1 जून से संचारबंदी के दौरान दी जानेवाली छूट का दायरा भी बढाया गया. जिसके तहत जीवनावश्यक वस्तुओं के साथ-साथ सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खुलने की अनुमति दी गई. इसके तहत जहां एक ओर जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को पूरे सप्ताह नियमित तौर पर सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुले रहने की अनुमति प्रदान की गई. वहीं अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को यह छूट केवल सोमवार से शुक्रवार तक के लिए दी गई और शनिवार व रविवार को बिना जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है. ऐसे में कल और परसों अमरावती शहर सहित जिले में केवल किराणा, बेकरी, सब्जी, फल, दूध डेअरी, मिष्ठान्न भंडार, आटा चक्की तथा खाद्यपेय वस्तुओं की दुकाने ही सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी. इसके अलावा अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान दोनों दिन पूरा समय बंद रहेंगे.
वहीं इस समय सभी प्रकार के परमिट रूम, बीयरबार, वाईन शॉप व देशी शराब की दूकानों को रोजाना सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक होम डिलीवरी की सेवा देने हेतु शुरू रहने की अनुमति दी गई है. साथ ही होटल, रेस्टॉरेंट, भोजनालय व शिवभोजन थाली को घर पहुंच पार्सल सेवा देने हेतु सुबह 11 से शाम 7 बजे तक खुले रहने की अनुमति प्रदान की गई है. इन स्थानों पर किसी भी ग्राहक को सीधी अथवा पार्सल सेवा उपलब्ध नहीं करायी जा सकेगी. वहीं सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक सरकारी सस्ते अनाज की दुकानों एवं कृषि सेवा केंद्रों को भी खुले रहने की अनुमति प्रदान की गई है.