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अन्य सभी दुकाने रहेंगी दो दिनों तक बंद
अमरावती/प्रतिनिधि दि.9 – इस समय कोविड संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए समूचे राज्य में एकसमान प्रतिबंधात्मक नियम लागू किये गये है. जिसके तहत सभी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को रोजाना सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक खुले रहने की छूट दी गई है. साथ ही शनिवार व रविवार को जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य सभी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों व आस्थापनाओं को विक एन्ड लॉकडाउन के तहत बंद रखने का आदेश दिया गया है. ऐसे में विगत चार सप्ताह से चली आ रही व्यवस्था के तहत कल शनिवार 10 जुलाई व रविवार 11 जुलाई को अमरावती शहर सहित जिले में जीवनावश्यक वस्तुओं की दूकानों के अलावा अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरा समय बंद रहेंगे.
बता दें कि, विगत जून माह के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोविड संक्रमण की सुस्त होती रफ्तार के मद्देनजर राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई थी. जिसके तहत समूचे राज्य के जिलों को पांच अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया था और अलग-अलग जिलों को वहां के स्थानीय हालात के हिसाब से अनलॉक में छूट दी गई थी. जिसमें अमरावती जिले के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को रोजाना सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुले रहने की अनुमति प्रदान की गई थी. किंतु इसके बाद राज्य में कोविड संक्रमितों की बढती संख्या एवं संक्रमण की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा अनलॉक के दायरे को सीमित करते हुए समूचे राज्य में एक समान प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये. जिसमें कहा गया कि, समूचे राज्य में सोमवार से शुक्रवार तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक खुलने की अनुमति रहेगी. वहीं शनिवार व रविवार को केवल जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकाने ही सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक खुलेंगी एवं अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान शनिवार व रविवार को विक एन्ड लॉकडाउन के तहत बंद रखे जायेंगे. ऐसे में इस आदेश के चलते कल व परसों अमरावती शहर सहित जिले में विक एन्ड लॉकडाउन का पालन करवाया जायेगा और दो दिनों तक जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोडकर अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.