अमरावती/प्रतिनिधि दि. 20 – स्थानीय जिलाधीश कार्यालय द्वारा शहर सहित जिले में प्रत्येक शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 8 बजे तक संचारबंदी लागू करने का आदेश जारी किया गया है, जिसे अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति द्वारा संचालित होलसेल फल व सब्जी मंडी यानि पुराना कॉटन मार्केट पर भी लागू किया गया है और शनिवार की रात से रविवार के पूरे दिन भर पुराना कॉटन मार्केट में कोई कामकाज नहीं होगा.
इस संदर्भ में जिला उपनिबंधक संदीप जाधव, मंडी उपसभापति नाना नागमोते, अडते-खरीददार प्रतिनिधि प्रमोद इंगोले, मंडी सचिव दीपक विजयकर तथा फल व सब्जी मार्केट के विभाग प्रमुख राजेंद्र वानखडे ने जिलाधीश शैलेश नवाल से प्रत्यक्ष मुलाकात करते हुए चर्चा की.जिसके बाद मंडी प्रशासन द्वारा कहा गया कि अमरावती फसल मंडी के सभी विभागों में जिलाधीश द्वारा जारी सभी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा और सोशल डिस्टंसिंग व मास्क के प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया जायेगा. इसके तहत बाजार परिसर में जगह जगह बैरिकेटिंग भी की जायेगी और भीड़ को टालने हेतु गेट पास की संख्या बढ़ाई जायेगी. इसके अलावा वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था मार्केट परिसर के बाहर की जायेगी तथा फुटकर खरीददारों व अवांछित लोगों को मार्केट परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा. साथ ही नियमों का उल्लंघन करनेवाले लोगों को खिलाफ मंडी प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जायेगी.