अमरावती/प्रतिनिधि दि.10 – इस समय कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए जमावबंदी कानून व संक्रामक महामारी प्रतिबंधात्मक कानून लागू है और किसी भी तरह के जुलुस व रैली के आयोजन पर प्रतिबंध है. इसके बावजूद गत रोज शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा अगस्त क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में नेहरू मैदान से मशाल मोर्चा का आयोजन किया गया था. जिसमें काफी बडी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए थे. इस मोर्चे का नेतृत्व जिला पालकमंत्री यशोमति ठाकुर, विधायक सुलभा खोडके व बलवंत वानखडे, पूर्व पालकमंत्री डॉ. सुनील देशमुख, कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले द्वारा किया गया था. ऐसे में सिटी कोतवाली थाना पुलिस द्वारा इस मशाल मोर्चा के आयोजकों व इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है.
इस संदर्भ में कोतवाली पुलिस स्टेशन के पुलिस उपनिरीक्षक नारमोड की शिकायत पर दो महिलाओं सहित पूर्व विधायक डॉ. सुनील देशमुख, कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलु शेखावत, पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले, दर्यापुर के विधायक बलवंत वानखडे, कांग्रेस के पूर्व शहराध्यक्ष किशोर बोरकर व संजय अकर्ते, पार्षद शेख जफर शेख जब्बार, सादिक शाह युसुफ शाह, रफीक शाह वजीर शाह, फिरोज खान पठाण, युवक कांग्रेस अध्यक्ष निलेश गुहे, अब्दुल तालीफ तथा अन्य 400 से 500 महिला व पुरूष कार्यकर्ताओं के खिलाफ भादंवि की धारा 188 व मपोका की धारा 135 के तहत अपराध दर्ज किया गया है. मामले की जांच सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन के पुलिस उपनिरीक्षक गजानन रेवसकर द्वारा की जा रही है.