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टुकडाबंदी कानून के खिलाफ निकला मोर्चा

प्लॉट धारकों ने पंजीयन से प्रतिबंध हटाने की मांग उठायी

अमरावती/प्रतिनिधि दि.३ – राज्य के पंजीयन महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालय द्वारा जारी किये गये परिपत्रकानुसार 12 जुलाई 2021 से प्लॉट एवं खेतों के लिए टुकडाबंदी कानून लागू किया गया है. ऐसे में ले-आउट तथा खेतों के अधूरे प्लॉट (टुकडे) व उन पर बने घरों की खरीदी-बिक्री का पंजीयन बंद कर दिया गया है. जिससे अमरावती शहर व जिले सहित समूचे राज्य के आम नागरिक काफी त्रस्त हो गये है. इसका विरोध करने हेतु आज शुक्रवार 3 सितंबर को सुबह 10 बजे स्थानीय नेहरू मैदान से एक भव्य मोर्चा निकाला गया. जो इर्विन चौक होते हुए जिलाधीश कार्यालय पहुंचा. जहा पर एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिलाधीश व जिला उपनिबंधक को अपनी मांगों का निवेदन सौंपा गया.
इस प्रतिनिधि मंडल द्वारा सौंपे गये निवेदन में कहा गया कि, राज्य के पंजीयन महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालय द्वारा लागू किया गया फैसला मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के लोगों हेतु अन्यायकारक है. क्योंकि इस आय वर्ग के लोगबाग पूरा प्लॉट नहीं खरीद सकते है. अत: एक ही प्लॉट में दो अथवा दो से अधिक हिस्सेदार बनते है, किंतु अब ऐसे खरीदी व्यवहारों का पंजीयन कार्यालय द्वारा पंजीयन करने से मना किया जा रहा है. ऐसे में खरीदी-बिक्री के व्यवहार अटक गये है. ज्ञापन सौंपते समय अनेकों प्लॉटधारक उपस्थित थे.

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