सुपर हाईवे पर अनधिकृत जोड रास्ते से न आए दुपहिया चालक
शहर पुलिस व यातायात पुलिस ने किया आवाहन
अमरावती/दि.7– गणेशोत्सव व नवरात्रौत्सव के बंदोबस्त दौरान शहर पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने पाया कि, होटल गौरी इन से बडनेरा की ओर जाने वाली महामार्ग पर देवी नगर, उडान पुल (वडाली) तथा तपोवन उडान पुल पर कई दुपहिया वाहन चालक नियमबाह्य तरीके से अचानक ही हाईवे पर अपने वाहन लेकर आ जाते है और खतरनाक व धोखादायक पद्धति से महामार्ग को पार करते है. दुपहिया वाहन चालकों की इस लापरवाही के चलते दोनों उडान पुलों पर गंभीर व प्राणांतिक हादसे घटित होने की संभावना बनी रहती है. ऐसे में शहर पुलिस आयुक्त की ओर से यातायात विभाग के प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा आवाहन जारी किया गया है कि, दोनों उडान पुलों सहित महामार्ग पर किसी भी अनधिकृत व कच्चे जोड रास्ते का अवलंब करते हुए कोई भी दुपहिया चालक अपने वाहन सहित न आए तथा प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहे.
इस संदर्भ में शहर पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश के चलते यातायात विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त मनीष ठाकरे ने तुरंत ही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के अमरावती स्थित कार्यालय से पत्र व्यवहार किया. जिसके बाद देवी नगर स्थित उडान पुल पर रोड डिवाइडर की उंचाई को महामार्ग प्राधिकरण द्वारा बढाया गया. साथ ही तपोवन चौक से गौरी इन के बीच महामार्ग पर दुपहिया वाहनों के चढने हेतु बनाए गए कच्चे रास्ते को जेसीबी की सहायता से खोदकर बंद कर दिया गया है. ताकि इन रास्तों का प्रयोग करते हुए कोई भी व्यक्ति अपने दुपहिया वाहन सहित महामार्ग पर अचानक न चढ सके.
* नेहरु मैदान में पार्किंग किए जाए सभी वाहन
– दीपावली पर होने वाली भीडभाड के चलते निर्देश जारी
इस समय दीपावली पर्व के निमित्त खरीददारी हेतु शहर में लोगों की अच्छी खासी भीडभाड हो रही है और लोगबाग अपने वाहन लेकर शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में खरीददारी के लिए पहुंच रहे है. ऐसे में ज्यादातर लोगबाग शहर की प्रमुख व महत्वपूर्ण सडकों पर भी अपने वाहन खडे कर देते है. जिससे शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात अवरुद्ध होने की समस्या पैदा हो रही है. इस बात को ध्यान में रखते हुए शहर यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपने दुपहिया व चारपहिया वाहनों को नेहरु मैदान में पार्क करने और फिर बाजार में खरीददारी करने हेतु जाने का आवाहन किया है.
इसके साथ ही इसे लेकर जारी अधिसूचना में कहा गया है कि, कोई भी व्यक्ति जयस्तंभ से जवाहर गेट, सरोज टॉकीज से चित्रा चौक तथा राजकमल से गांधी चौक इन व्यस्त मार्गों पर खरीदी के लिए अपने चारपहिया वाहन को न लाए और सडक पर खडा न करें. यदि ऐसे वाहनों की वजह से यातायात में किसी भी तरह की बाधा पैदा होती है, तो संबंधित वाहन धारक के खिलाफ मोटर वाहन कानून के तहत प्रभावी कार्रवाई की जाएगी.