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यूनिफाईड डीसीआर नागपुर में लागू

रियल ईस्टेट के लिए अब नई नियमावली

नागपुर प्रतिनिधि/दि.१० – राज्य में रियल ईस्टेट क्षेत्र के लिए सर्व समावेशक निर्माण नियमावली यानी यूनिफाईड डीसीआर को लागू किया गया है, जो मुंबई को छोडकर समूचे राज्य के लिए समसमान रूप से लागू किया गया है. साथ ही नागपुर सहित कुछ अन्य शहरों के लिए कुछ अलग व विशेष नियमों का इसमें समावेश किया गया है.
नागपुर मनपा, नागपुर मेट्रो रिजन (एनएमआरडीए) तथा नागपुर मेट्रो रेलवे (एनएमआरसीए) के मेट्रो ट्रैक के दोनों ओर 500 मीटर के भीतरवाले क्षेत्र का समावेश किया गया है. नये नियम के अनुसार नागपुर मनपा क्षेत्र में भीडभाडवाले इलाकोें को छोडकर अन्य इलाकों में रहनेवाले रिहायशी व व्यवसायी संकुल की इमारतों का चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) दो तय किया गया है. साथ ही पूरी तरह से व्यवसायिक रहनेवाली इमारतों के लिए 2.5 एफएसआय तय किया गया है. इसके अलावा भीडभाडवाले इलाकों में 9 मीटर से कम चौडाई रहनेवाली सडकों के पास 1.5 एफएसआई, उससे अधिक चौडाई रहनेवाले रास्तों पर दो एफएसआई निश्चित किया गया है. वहीं भीडभाडवाली बस्ती में औद्योगिक निर्माण के लिए एक और अन्य क्षेत्रों में 2.5 का एफएसआई निश्चित किया गया है.
नये नियम के अनुसार अब रास्ते की चौडाई को लेकर कोई शर्त नहीं रहनेवाले निवासी भूखंड के लिए 1.25 एफएसआई को मान्यता दी गई है. यह नियम भीडभाडवाले व बिना भीडभाडवाले इलाकों के लिए लागू रहेगा. साथ ही औद्योगिक झोन में आनेवाले लेकिन लीज पट्टे पर नहीं दी गई मनपा व नागपुर सुधार प्रन्यास की जमीन को घरकूलों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है. इसके लिए जमीन के विकास शुल्क के तौर पर 15 फीसदी विकास शुल्क भरना होगा.
नये यूनिफाईड डीसीआर में पार्किंग व अन्य कई महत्वपूर्ण बातों का समावेश किया गया है. जिसकी वजह से नागपुर मनपा, एनएमआरडीए क्षेत्र के निर्माण व्यवसायियों को लाभ मिलने की संभावना है. कोरोना की वजह से मंदी की लहर का सामना कर रहे निर्माण व्यवसायियों का इसकी ओर ध्यान लगा हुआ था और अब यह युनिफाईड डीसीआर प्रणाली के लागू हो जाने की वजह से बिल्डर व उनके आपूर्तिकर्ताओं सहित इस क्षेत्र से संबंधित सभी लोगों को राहत मिलती दिखाई दे रही है.

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