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वर्ष 2018 में हुए आंदोलन को लेकर हुई पेशी
अमरावती प्रतिनिधि/दि.२३– यदि किसानों के लिए हमें दस बार भी जेल जाना पडा, तो हम इसके लिए तैयार है और पुलिस द्वारा चाहे जितने भी मुकदमे दर्ज किये जाये, हम किसानों के हितोें के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेंगे. साथ ही हमारा भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और इन्साफ की देवी किसानों के लिए लडनेवाले हम जैसे लोगों के साथ न्याय जरूर करेगी. इस आशय का प्रतिपादन जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा स्थानीय अदालत परिसर में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान किया गया.
वर्ष 2018 में किसानों को सोयाबीन, तुअर, कपास जैसी फसलों को न्यूनतम गारंटी मूल्य मिलने की मांग को लेकर विधायक रवि राणा ने तिवसा में तीव्र आंदोलन किया था. जिसकी वजह से उन्हें जेल भेजा गया था. उस समय इस आंदोलन को आगे बढाते हुए उनकी पत्नी नवनीत राणा ने जिलाधीश कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए धरना प्रदर्शन किया था. जिसके संदर्भ में नवनीत राणा सहित 9 लोगों के खिलाफ गाडगेनगर पुलिस थाने में मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 135 व 137 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. इस मामले में दोषारोपण तय करने हेतु सोमवार 23 नवंबर को तृतीय दिवाणी सह न्यायाधीश वी. डी. देशमुख की अदालत में सुनवाई शुरू हुई. जिसमें अब जिले की सांसद निर्वाचित रहनेवाली नवनीत राणा ने पेश होकर अपनी हाजरी दर्ज करायी. इस पेशी के बाद कोर्ट परिसर में उपस्थित मीडिया कर्मियों से संवाद साधते हुए उपरोक्त बात कही.
बता दें कि, वर्ष 2018 में सांसद नवनीत राणा सहित जिप सदस्य मयूरी कावरे व दिनेश टेकाम, मनपा शिक्षा सभापति आशीष गावंडे, पार्षद सुमती ढोके, पंस सदस्य जया तेलखडे व रश्मी घुले, युवा स्वाभिमान के शहराध्यक्ष संजय हिंगासपुरे व विद्यार्थी स्वाभिमान के शहराध्यक्ष निलेश भेंडे को नामजद किया गया था. इन सभी की ओर से स्थानीय अदालत में एड. दीप मिश्रा, एड. जिया खान, एड. चंद्रसेन गुलसुंदरे, एड. नासीर शाह, एड. अमीर शेख व एड. अजहर खान ने पैरवी की. इस समय सांसद नवनीत राणा के साथ न्यायालय परिसर में युवा स्वाभिमान के जिलाध्यक्ष जीतू दुधाने, विनोद गुहे, नितीन बोरकर, अवि काले, अभिजीत देशमुख, आशिष कावरे, अजय घुले, पंकज रामेकर, रवि अडोकार, गणेश मारोडकर, अनूप खडसे, शुभम उंबरकर, राजेश सुंडे, अनिकेत देशमुख, मंगेश कोकाटे व अजय बोबडे आदि उपस्थित थे.