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हमने बयान लिया फिलहाल आरोपी नहीं बनायेंगे!

पुलिस का कोर्ट में ‘से’ दाखिल

  •  अचलपुर कोर्ट में 6 6 अप्रैल को होगी सुनवाई

  •  रेड्डी की अग्रीम जमानत का मामला

अमरावती/प्रतिनिधि दि. 3 – मेलघाट के हरिसाल की वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण की आत्महत्या के मामले में निलंबित अपर मुख्य वन संरक्षक श्रीनिवास रेड्डी की ओर से दाखिल की गई गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अर्जी पर आज जांच अधिकारी मोर्शी की महिला पुलिस उपविभागीय अधिकारी पूनम पाटिल ने अचलपुर कोर्ट में चार पन्ने का ‘से’ दाखिल है. रेड्डी की गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अर्जी पर आज अचलपुर कोर्ट में सुनवाई हुई. अपने ‘से’ में पुलिस ने कहा हेै कि इस मामले में हमने अपर मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी का बयान दर्ज किया है. पुलिस की फिलहाल जांच चल रही है. फिलहाल हम श्रीनिवास रेड्डी को आरोपी नहीं बनायेंगे, इस कारण उनकी गिरफ्तारी का फिलहाल प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. इस समय सरकार की ओर से जिला सरकारी अभियोेक्ता एड.परिक्षित गणोरकर ने सरकार का पक्ष रखते हुए श्रीनिवास रेड्डी की जमानत को रद्द करने की दलील न्यायालय के समक्ष की है. वहीं श्रीनिवास रेड्डी की ओर से एड.दिपक वाधवानी ने न्यायालय में दलील देते हुए कहा कि श्रीनिवास रेड्डी को गिरफ्तारी से पहले पुलिस की ओर से सूचित करना चाहिए. इस तरह की दलील देते हुए एड.दिपक वाधवानी ने अर्नव गोस्वामी के मामले में मुंबई हाईकोर्ट व्दारा दिये गए फैसले का दाखला न्यायालय के सामने रखा. इसी बीच दोनों पक्ष की दलीले सुनने के बाद न्यायाधीश अपने कक्ष में फैसला लिख रहे थे. किंतु खबर लिखे जाने तक न्यायालय का फैसला सार्वजनिक नहीं हुआ था. इसी बीच इस मामले में अचलपुर कोर्ट ने अगली तारीख 6 अप्रेैल निश्चित की है.
उल्लेखनीय है कि 25 मार्च को वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के अत्याचार से त्रस्त होकर अपने शासकीय निवास में स्वयं पर सर्विस रिवाल्वर से गोली चलाकर आत्महत्या की थी. आत्महत्या से पहले दीपाली चव्हाण ने अपने सुसाईड नोट में गुगामल के उपवन संरक्षक विनोद शिवकुमार बाला व अपर मुख्य वन संरक्षक रेड्डी पर आरोप किये है. प्राथमिक जांच में ही धारणी पुलिस थाने में विनोद शिवकुमार पर दफा 306 के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं शिवकुमार को फिलहाल न्यायीक हिरासत के तहत अमरावती जेल में भेजा गया है. इसी मामले में राज्य सरकार व्दारा अपर मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी को निलंबित करने के बाद स्वयं की संभावित गिरफ्तारी को टालने रेड्डी ने अचलपुर कोर्ट में दो दिन पहले ही गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अर्जी एड.दीपक वाधवानी के जरीये दाखिल की है. आज इस अर्जी पर अचलपुर कोर्ट ने जांच अधिकारी पूनम पाटिल ने 4 पन्नों का ‘से’ दाखल किया है. जिसपर न्यायलय में काफी देर तक बहस चली. खबर लिखे जाने तक न्यायाधीश अपने चेंबर में फैसला लिख रहे थे. किंतु इस मामले में न्यायालय ने 6 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है.

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