नागपुर/दि.28- उच्च न्यायालय के न्या. अनिल पानसरे ने धोखाधड़ी के एक प्रकरण में महिला आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए पुलिस को निर्देश दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता महिला को 25 हजार रुपए का व्यक्तिगत बाँड और इतनी ही राशि की गारंटी देने के आदेश अग्रिम जमानत देते हुए दिए. हाइकोर्ट ने अगली सुनवाई ग्रीष्म अवकाश के बाद रखी है. तब तक आरोपी महिला को हर रविवार दोपहर 3 से 5 बजे तक चांदूर बाजार थाने में हाजिरी देनी होगी. आरोपी महिला का नाम वंदना वसंतराव वैरागडे है. उस पर दोनों बेटों के साथ चांदूर बाजार थाने में लगभग 2 करोड़ की धोखाधड़ी के प्रकरण में अपराध दर्ज है.
महिला के वकील पी.आर. अग्रवाल ने उच्च न्यायालय में बताया कि प्लॉट बेचकर 2 करोड़ का कथित गबन करने के प्रकरण में महिला का कोई लेना देना नहीं है. सिवाय इसके कि महिला के बेटे आरोपी नं. 1 नीलेश ने महिला के खाते में 2 लाख रुपए जमा कराये थे. यह भी बताया गया कि महिला ने वह रुपए खाते से विड्रॉल ही नहीं किये. महिला का इस एक व्यवहार को छोड़कर उपरोक्त मामले में कोई दखल नहीं है. कोर्ट ने इन्हीं दलीलों को ध्यान में रखकर अग्रिम जमानत मंजूर की. बता दें कि पिछले दिनों चांदूर बाजार में परस्पर प्लॉट बेचकर 2 करोड़ की जालसाजी किये जाने के प्रकरण में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है.