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मिलीभगत मामले में 120(ब) दर्ज
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मंगेश भेटाळू अभी भी फरार
परतवाड़ा/अचलपुर/दि. २३ – स्थानीय कृषि उत्पन्न बाजार समिति में हुए पदनियुक्ति घोटाले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कथित केएनके पुणे के मालिक योगेश खंडारे (उम्र 37 ) साई नगर अमरावती और उसके प्रकल्प संचालक गौरव वैध (27) गणेशनगर , परतवाड़ा को अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है.पुलिस द्वारा गिरफ्तार करते ही केएनके के मालिक योगेश के रक्तचाप में वृद्धि होने के चलते उसे उपजिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था.स्थानीय अदालत ने गौरव और योगेश दोनों को 21 जनवरी तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया.जिसमे योगेश को दवाखाने में भर्ती कराया गया.21 को पीसीआर की मियाद खत्म होने के बाद एमसीआर में दोनों को बडाली मध्यवर्ती कारागृह में रवाना किया गया.
पुलिस को अपनी अभी तक की जांच में कृषि मंडी और केएनके की मिलीभगत से षड्यंत्र रचकर फर्जी पदनियुक्ति करने के प्रमाण मिले है.इसी के आधार पर अब इस मामले के अपराध ने और भी ज्यादा गंभीर मोड़ ले लिया.जांच में मिले अहम सबूतों के आधार पर पुलिस ने 120(ब)की नई धारा भी इस मामले में दर्ज कर ली.विगत एक माह के कार्यकाल में पुलिस सभी संचालको के प्राथमिक बयान ले चुकी है.मामले की बारीकी से छानबीन करने का काम पुलिस कर रही.बहोत ही जल्द मामले के आरोपियो की संख्या बढ़ने का संकेत भी मिला है.
उधर मंडी का सहायक सचिव मंगेश भेटाळू और चपरासी शैलेश शुक्ला अभी भी फरारी में ही बताये जा रहे.अब पुलिस का एक दल मंगेश को ट्रैप करने की कोशिश में लगा हुआ है.कुल 17 में से 14 पदों पर नियुक्ति देते समय केएनके और कृषि उपज मंडी के अन्य किस-किस की मिलीभगत रही इस मुद्दे पर पुलिस ने अपना पूरा ध्यान केंद्रीत कर रखा है