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चायना मांजे की चपेट में आने से युवक घायल

अकोला में मकर संक्रांति पर पहली घटना

अकोला प्रतिनिधि/दि.१४ – राज्य सरकार ने चायना मांजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है. यहीं नहीं तो मुंबई उच्च न्यायालय ने भी चायना मांजे का उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये गए है. जिसके बाद जिला पुलिस प्रशासन की ओर से पुलिस अधिक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में चायना मांजा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरु किया गया है. बावजूद इसके शहर में लोगों व्दारा पतंग उडाते समय चायना मांजे का उपयोग किया जा रहा है. चायना मांजे से अनेक लोग घायल भी हुए है. आज गुरुवार को मकर संक्रांति के दिन अकोला शहर में चायना मांजे की चपेट में आने से एडवोकेट का पुत्र भी घायल हो गए.
मिली जानकारी के अनुसार शहर के न्यू खेतान नगर निवासी 20 वर्षीय शंतनु काशिद अपनी मोटरसाइकिल से नेहरु पार्क की दिशा में सुबह की समय जा रहा था. गौरक्षण मार्ग पर रचना कॉलोनी के पास वह चायना मांजे की चपेट में आ गया. जिससे उसका गला चिर गया. जिसके बाद वह मोटरसाइकिल सहित सडक पर गिर गया. गंभीर रुप से घायल शंतनु को आसपडोस के नागरिकों ने अस्पताल में भर्ती किया. इस घटना की जानकारी पिता एडवोकेट ओमप्रकाश काशिद को मिलते ही वे भी अस्पताल पहुंचे. शंतनु काशिद की जान बाल बाल बच गई, लेकिन उसे गंभीर चोट आयी है. मकर संक्रांति के दिन चायना मांजे की चपेट में आने से घायल होने की पहली घटना अकोला में सामने आयी है.

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