नायलॉन मांजे से व्यापारी की नाक व आंख कटी

नाक के पास तीन व आंख के पास लगाने पडे दो टांके

* नागपुरी गेट पुलिस ने पतंगबाजों के खिलाफ खोला मोर्चा
* 55 चक्री नायलॉन मांजा किया गया जब्त
* कार्रवाई के साथ ही पतंगबाजों का किया गया समुपदेशन
अमरावती /दि.6 – स्थानीय खोलापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत नमाज के लिए जा रहे एक व्यवसायी नायलॉन मांजे की चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हुआ. जिसकी नाक के पास तीन व आंख के पास दो टाके लगाने पडे. यह घटना 3 अक्तूबर की दोपहर 1.30 बजे के आसपास घटित हुई. नायलॉन मांजे की चपेट में आकर घायल हुए व्यक्ति का नाम मो. शोएब अब्दुल रशीद (38, गौस नगर) बताया गया है. जिसके द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर खोलापुरी गेट पुलिस ने शुक्रवार की शाम ही अज्ञात पतंगबाजों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच करनी शुरु की है. वहीं दूसरी ओर इस घटना को ध्यान में रखते हुए नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के थानेदार हनुमंत उरलागोंडावार ने परिसर में पतंगबाजी करनेवाले कई पतंगबाजों का समुपदेशन कर उनके पास से 55 चक्री प्रतिबंधित नायलॉन मांजा जब्त किया.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की दोपहर मो. शोएब अपनी दुकान बंद कर नमाज के लिए जा रहे थे, तभी खोलापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दरगाह के सामने एक पतंग मांजे सहित उडते हुए आई और उस मांजे की चपेट में आने की वजह से मो. शोएब की नाक और दाहिनी आंख के नीचे जख्म हो गई. मो. शोएब के चेहरे से खून बहता देख दो लोगों ने उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर द्वारा मो. शोएब की जख्मों पर टांके लगाए गए. जिसके बाद देर शाम मो. शोएब ने खोलापुरी गेट पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.
उल्लेखनीय है कि, चायना मांजे की चपेट में आकर कई लोगों के घायल होने से संबंधित शिकायते नागपुरी गेट पुलिस को विगत कुछ दिनों के दौरान कई शिकायते प्राप्त हुई है. ऐसे में नागपुरी गेट पुलिस थाने के अधिकारियों व कर्मचारियों ने रतनगंज, मसानगंज व जमील कॉलोनी परिसर में चायना मांजे का प्रयोग करते हुए पतंग उडानेवाले लडकों सहित उनके अभिभावकों का भी समुपदेशन किया. साथ ही चायना मांजे की चक्रियों को भी जब्त किया.

* चायना अथवा नायलॉन मांजे को सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है. जिसकी खरीदी-विक्री, वितरण व प्रयोग करने पर संबंधितों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज किया जाता है. इस लेकर परिसर में जनजागृति की गई.
– हनुमंत उरलागोंडावार
थानेदार, नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन.

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