टैक्स नहीं भरने से दो सदस्य अयोग्य
शेंदोला खुर्द ग्राम पंचायत

अमरावती/ दि. 28- ग्रामवासियों को बकाया के भुगतान करने नोटिस भेजनेवाली ग्राम पंचायत के सदस्यों द्बारा ही टैक्स नहीं भरने के विषय में सरपंच सहित दो सदस्यों पर अयोग्यता की कार्रवाई की गई है. यह सनसनीखेज प्रकरण शेंदोला खुर्द ग्राम पंचायत में उजागर हुआ है.
सरपंच तृप्ती निस्ताने, ग्राप सदस्य रेखा गणेश और दिलीप कालमेघ की सदस्यता रद्द की गई है. इस बारे में ग्राम पंचायत सदस्य आशीष निस्ताने ने अपर आयुक्त के पास शिकायत की थी. दोनों की सदस्यता रद्द किए जाने की मांग की थी. अपर आयुक्त ने गत 14 नवंबर को अपीलार्थियों की याचिका नामंजूर कर अपर जिलाधिकारी का आदेश कायम रखा था. अपर जिलाधिकारी ने परिस्थिति और सबूतों के आधार पर सदस्यों को अपात्र घोषित किया था.
महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1959 की धारा 14 (1) -ह-अनुसार याचिका दाखल कर ग्राम पंचायत का टैक्स समय पर जमा नहीं कराए जाने से सरपंच और दो सदस्यों पर कार्रवाई की गई है.





