रेत तस्करी करनेवालों के वाहन परमिट ‘ऑन दि स्पॉट’ रद्द

राजस्वमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के आदेश

मुंबई/दि.27 – गौण खनीज की तस्करी करते समय पकडे जानेवाले वाहनों का लाइसेन्स सिधे निलंबित अथवा रद्द करने की कार्रवाई अब की जानेवाली है.
राज्य में भारी मात्रा में होनेवाली रेती और अन्य गौण खनीज की चोरी के कारण शासन के राजस्व और पर्यावरण की बडी हानि तो होती ही है. साथ ही इस अवैध व्यवसाय से अपराध भी बढते हैं. कार्रवाई के लिए जानेवाले शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों की जान को खतरा निर्माण होने की घटना सामने आयी हैं. इस पृष्ठभूमि पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्बारा दिए गए आदेश के मुताबिक अवैध यातायात पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग की सहायता से अब कडे नियम अपनाए जानेवाले हैं.

* ऐसी होगी कार्रवाई की सजा
राज्य परिवहन प्राधिकरण द्बारा निश्चित किए गए नए निर्देशानुसार अवैध उत्खनन व यातायात करनेवाले वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है. 30 दिनों के लिए लाईसेन्स निलंबित करना और वाहन नहीं छोडना. संबंधित वाहन का लाइन्सेस कायम स्वरूप रद्द करना और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के जरिए आगामी कार्रवाई के लिए वाहन जब्त करना, ऐसी कार्रवाई की जानेवाली हैं.

* इन वाहनों पर होगी कार्रवाई
ड्रील मशीन, जेसीबी व पोकलैंड, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर ट्रॉली, हाफ बॉडी ट्रक, फुल बॉडी ट्रक, डंपर, ट्रेलर, कॉम्प्रेसर, बार्ज, मोटोराईज्ड बोट, एक्सकॅवेटर, मॅकेनाईज्ड लोडर इस प्रकार के वाहन और साहित्य पर कार्रवाई होगी.

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