नागपुर/दि.25- रिजर्व बैंक ने प्रदेश की दो सहकारी बैंकों को उसके निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना किया है. जिसमें पुणे की पिंपरी की इंद्रायणी सहकारी बैंक और मुंबई की एसवीसी सहकारी बैंक का समावेश है. इंद्रायणी बैंक को 3 लाख रुपए तो एसवीसी को 13 लाख 30 हजार रुपए का दंड किया गया है. देश की सर्वोच्च बैंक ने एसवीसी को गत 19 सितंबर को जारी आदेश में दंड किया है. बताया गया कि एफडी खातों की देखरेख ने एसवीसी बैंक ने रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश का बराबर पालन नहीं किया. इसलिए उसे जुर्माना किया गया है. ऐसे ही इंद्रायणी बैंक को गत 25 सितंबर को जारी आदेश में 3 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है. आमदनी, संपत्ति का वर्गीकरण, विविध प्रावधान और अन्य कुछ बातों का पालन नहीं करने के लिए बैंक दंडित होने की जानकारी है.