विदर्भ

रेस्टॉरेंट मालिक को 2.40 लाख का बिजली बिल

उच्च न्यायालय ने महावितरण से मांगा जवाब

नागपुर-/ दि.2 महावितरण की ओर से अनाप-शनाप औसतन बिजली बिल भिजवाया जाता है. ऐसे ही बुलढाणा जिले के चिखली स्थित एक रेस्टॉरेंट मालिक एकनाथ राजपुत को 2 लाख 39 हजार 728 रुपयों का बिजली बिल थमाया गया. तब उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की. अदालत ने बिजली लोकपाल व महावितरण कंपनी को नोटीस भेजकर इसपर 20 सितंबर तक जवाब पेश करने के आदेश दिये है.
इस मुकदमे की न्यायमूर्ति मनिष पितले के समक्ष सुनवाई ली गई. अदालत ने राजपुत के रेस्टॉरेंट की बिजली आपूर्ति बंद न करे और उन्हें जुलाई से नियमानुसार बिजली बिल भेजते रहे, ऐसे निर्देश भी महावितरण को दिये है. इसी तरह इसके लिए राजपुत को दो सप्ताह में अदालत में 50 हजार रुपए जमा करने का कहा है. रेस्टॉरेंट को दोषमुक्त बिजली मीटर दिया गया है, वह मीटर बदलना जरुरी है, परंतु महावितरण उस ओर ध्यान न देते हुए अपनी मर्जी से अनाप-शनाप औसतन बिजली बिल भेज रहा है. 29 जून 2022 को 1 लाख रुपए बिजली बिल जमा किया है, ऐसा होने पर 8 जुलाई को नोटीस भेजकर फिर 2 लाख 39 हजार 728 रुपए मांगे गए है. ऐसा याचिकाकर्ता का कहना है. याचिकाकर्ता की ओर से एड. पुरुषोत्तम पाटील व एड. निखिल वाघमारे ने दलीले पेश की.

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