विदर्भ

बोगस जमीन व्यवहार मामले में देने होंगे 20 लाख रुपए

खामगांव आने पर लगाई गई बंदी

खामगांव- दि.21 नकली कागज पत्र एवं स्टैम्पद्वारा परस्पर प्लॉट की खरीदी-बिक्री मामले में खामगांव के व्यवसायी प्रदीप राठी को मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने मंगलवार को सशर्त जमानत मंजूर की. 20 लाख रुपए भरने के साथ ही खामगांव में आने के लिए भी राठी को बंदी लगाई गई है.
टेंभुर्णा शिवार के करीबन 14 से अधिक भूखंड के नकली दस्तावेज के आधार पर खामगांव के व्यवसायी प्रदीप राठी ने खरीदी एवं बिक्री की. यह प्रकार सामने आने पर अंजू लवकेश सोनी की शिकायत पर खामगांव शहर पुलिस द्वारा प्रदीप राठी के खिलाफ दफा 255, 260, 420, 423, 465, 468, 471, 472, 475 के तहत अपराध दर्ज किया गया. पश्चात शहर पुलिस ने प्रदीप राठी को गिरफ्तार किया. दरमियान करीबन 18 महीने से अधिक समय तक गिरफ्तार किए गए प्रदीप राठी को मंगलवार को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने सशर्त जमानत मंजूर की. 20 लाख रुपए भरने की शर्त के साथ खामगांव में आने की भी राठी को बंदी लगाई गई है. न्यायमूर्ति अनिल किलोर की एकलपीठ ने यह निर्णय मंगलवार को दिया.

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