नाबालिग पर दुराचार के आरोपी को 20 साल की कैद
नागपुर के अतिरिक्त सत्र व जिला न्यायालय का निर्णय
नागपुर/दि.2– 16 वर्षीय नाबालिग लडकी को भगाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने वाले शिशुपाल उर्फ सूरज मारोती माहुरे (20, अमर नगर, एमआईडीसी) नामक आरोपी को नागपुर के अतिरिक्त सत्र व जिला न्यायालय (पोक्सो विशेष अदालत) द्वारा 20 वर्ष के सश्रम कारावास व साढे तीन हजार रुपए के दंड तथा दंड नहीं भरने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है.
जानकारी के मुताबिक शिशुपाल माहुरे एवं पीडिता की जान-पहचान बडा ताजबाग परिसर में हुई थी. पश्चात उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने फोन नंबर साझा करते हुए बातचीत करनी शुरु की थी और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गये थे.
पश्चात 13 मई 2022 को पीडिता का जन्मदिन था. इस दिन शिशुपाल ने अमर नगर स्थित खुले मैदान में केक काटकर पीडिता का जन्मदिन मनाया था और वहीं उसके साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित किये थे. उसके बाद 15 मई को वे दोनों भी अपने तीन दोस्तों के साथ बाबा टेकडी परिसर में घुमने-फिरने के लिए गये थे. इसी दौरान पीडिता की एक सहेली के मोबाइल पर पीडिता की मां का फोन आया था और मां ने पीडिता को इतनी देर तक घर से बाहर रहने को लेकर डांट-फटकार लगाई थी. ऐसे में घर लौटने पर मां की डांट-फटकार से बचने हेतु पीडिता उसी दिन शिशुपाल माहुरे के साथ दुपहिया वाहन पर सवार होकर विलासपुर (छत्तीसगढ) चली गई. जहां पर जाते समय दोनों ने एक मंदिर में विवाह भी कर लिया और सकरी गांव में किराए का कमरा लेकर रहने का निर्णय लिया. जहां पर अगले 2-3 दिन के दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने.
इसके बाद वे विलासपुर से निकलकर शिशुपाल के माता-पिता के यहां चालीसगांव पहुंचे एवं वहां से नाशिक जिले के मालेगांव चले गये. इधर पीडिता के परिवार ने पीडिता की गुमशुदगी को लेकर एमआईडीसी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके आधार पर अपराध दर्ज करते हुए 10 जून 2022 को पुलिस ने शिशुपाल को गिरफ्तार किया. जिसके खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने शिशुपाल माहुरे को नाबालिग का अपहरण करने तथा उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के मामले में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं साढे तीन हजार रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई.