विदर्भ

बालक पर अप्राकृतिक करने वाले दो को 20 वर्ष सश्रम कारावास

वर्धा/ दि.12 – छोटे बालक पर दो लोगों ने जोरजबर्दस्ती अप्राकृतिक कृत्य किया. इस मामले में अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
जानकारी के अनुसार 22 अप्रैल 2019 को आरोपी राहुल राजाभाउ पिस्तुलकर (हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, पुलगांव) ने बालक को खिलौने लेकर देता हूं, ऐसा कहकर घर के पडोस में ले गया. वहां आदित्य उर्फ शुभम मनोहर येवले व उसके मित्र ने बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया और उसके बाद उसे घर छोड दिया. उसके बाद बालक ने सारी घटना अपने मां को बताई. उसके बाद आरोपियों के खिलाफ पुलगांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने तहकीकात कर दोषारोपपत्र अदालत में पेश किया. सरकारी वकील गिरीश वी. तकवाले ने 10 गवाहों के बयान दर्ज किये. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद जिला न्यायालय क्रमांक 1 तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती मो. ई. आरलैंड ने दोनों आरोपियों को 20 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

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