विदर्भ

वीसीए को 4.56 करोड की डिमांड नोटिस

उच्च न्यायालय में ललकारा

* 25 जून को अगली सुनवाई
* अवैध होने का दावा
नागपुर/दि.8– शहर तहसीलदार ने पुलिस बंदोबस्त के पेटे विदर्भ क्रिकेट एसो. वीसीए को 4 करोड 56 लाख 35 हजार रुपए की डिमांड नोटिस भेजी. जिसे वीसीए ने अवैध बताते हुए उच्च न्यायालय ने चुनौती दे दी है. न्यायालय ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर राज्य शासन और तहसीलदार, एसपी और जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर आगामी 25 जून तक उत्तर प्रस्तुत करने कहा है. साथ ही कोर्ट ने रिकॉर्ड के प्राथमिक मुद्दें ध्यान में लेकर विवादास्पद डिमांड नोटिस को अगले आदेश तक स्टे दे दिया है.
बंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में न्या. अनिल किलोर और न्या. प्रवीण पाटिल की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई. कोर्ट ने नोटिस जारी किये हैं. याचिका में वीसीए ने कहा कि, नोटिस में पुलिस बंदोबस्त शुल्क के बारे में आवश्यक विवरण नहीं दिया गया है. केवल औपचारिक जानकारी दी गई है. गत 4 अप्रैल को वीसीए ने तसीलदार को पत्र भेजकर विवरण मांगा था. किंतु उस पत्र का कोई जवाब तहसीलदार ने नहीं दिया. बल्कि गत 28 अप्रैल को वीसीए को आदेश जारी कर पुलिस बंदोबस्त शुल्क जमा करने कह दिया. नोटिस में वीसीए की संपत्ति जब्त करने की चेतावनी दी गई है. जबकि वीसीए ने डिमांड नोटिस की वैधता जांचने का अवसर देना जरुरी बताया है.

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