नागपुर/दि.19– जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 की उचित धारा नहीं लगाने का पुलिस का ठपका लगाकर उच्च न्यायालय ने भाजपा के भूतपूर्व एमएलसी सागर मेघे को कार से चुनाव दौरान 4.75 लाख रुपए बरामद होने के मामले में राहत दे दी. कोर्ट ने कहा कि, यह कोई अपराध नहीं है.
न्या. विनय जोशी और वृषाली जोशी की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि, 28 फरवरी 2014 की केंद्र सरकार की अधिसूचना में संसदीय चुनाव की खर्च मर्यादा 70 लाख रुपए रखी थी. ऐसे में नेता की कार से 4.75 लाख रुपए मिलना कोई गुनाह नहीं लगता. कोर्ट ने सागर मेघे के विरुद्ध दायर आरोप पत्र खारिज कर दिया. मेघे 2014 में वर्धा से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार थे.