विदर्भ

तुली के साथ 4.97 करोड की धोखाधडी

अनिस अहमद के खिलाफ दिवानी न्यायालय में याचिका दर्ज

नागपुर/दि.26 – पूर्व पार्षद नवनीतसिंह तुली ने पूर्व मंत्री डॉ.अनीस अहमद के खिलाफ दिवानी न्यायालय दायर याचिका में दावा किया है कि डॉ.अनीस अहमद ने 4 करोड 95 लाख 69 हजार 883 रुपए की वसूल की है. इस मामले में अनीस अहमद और अन्य को न्यायालय व्दारा नोटीस भेजी गई है.
नवनीतसिंह तुली ने बताया कि अनीस अहमद व्दारा महेबूबा शिक्षण और महिला ग्रामविकास बहुउद्देशीय संस्था संचालित की जाती है. संस्था व्दारा दो महाविद्यालय संचालित किए जाते है. सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्युट ऑफ पॉलिटेक्निक, लोणारा, काटोल रोड नागपुर. यह दोनों संस्था अनिस अहमद ने बेचने की उनसे बात की. इसपर तुली ने कॉलेज खरीदने पर सहमति दर्शायी थी. इसके लिए अनीस अहमद व तुली के बीच 5 करोड रुपए में सौदा तय हो गया था. इस सौदे के अनुसार तुली ने अहमद को समय-समय पर 4 करोड 33 लाख 69 हजार 883 रुपए दिये. रकम देने की रसीद, आरईजीएस और चेक भी नवनीतसिंह तुली के पास सबूत के रुप में मौजूद है, रकम लेने के पश्चात अनीस अहमद ने तुली को महाविद्यालय का कब्जा और ली गई रकम वापस लौटाने से मना कर दिया और तुली के साथ धोखाधडी की. अनीस व्दारा की गई धोखाधडी के खिलाफ तुली ने दिवानी न्यायालय में याचिका दायर की है.

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