विदर्भ

अदालत से 46 दुकानदारों को मिली राहत

नगर परिषद ने सील ठोकने का दिया था नोटीस

मोर्शी/ दि.1 – मोर्शी के गांधी मार्केट के 46 दुकानदारों को अदालत ने राहत दी है. नगर परिषद ने गांधी मार्केट नामक कॉम्प्लेक्स तैयार कर वह किराये पट्टे पर विभिन्न व्यापारियों को व्यवसाय करने के लिए वर्ष 1989 पर किराये पर दिया था. ऐसे में नगर परिषद ने 23 मार्च 2023 को नोटीस जारी कर वे दुकानदारों पर किराये पट्टे से संबंधित दस्तावेज 23 मार्च तक पेश करने के लिए नोटीस जारी किया था, ऐसा न करने पर 27 मार्च के दिन दुकानों को सील करने की चेतावनी दी. इसपर 46 दुकानदारों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया. आखिर अदालत ने अस्थायी मनाही हुकूम का आदेश जारी किया. जिससे व्यापारियों को राहत मिली है.
बता दे कि, नगर परिषद से नोटीस मिलने के बाद दुकानदारों ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर वक्त की मांग की. इसपर जिलाधिकारी ने मोर्शी नप को पत्र लिखकर 9 अप्रैल 2023 तक कार्रवाई करने के निर्देश दिये. इसके बावजूद 23 मार्च को नप ने गांधी मार्केट की एक दुकान को सील लगा दी. इतना ही नहीं तो, शहर में ऑटो घुमाकर बताया कि, 30 मार्च तक दस्तावेज जमा करे, अन्यथा सभी दुकाने सील की जाएगी. इसपर गांधी मार्केट के 46 दुकानदारों ने एड. रोहित जैन व एड. महेंद्र चांडक के माध्यम से विद्यमान दिवानी न्यायालय अमरावती में दावा दायर किया. इस दावे के साथ अस्थायी मनाही हुकूम देने के लिए आवेदन भी किया. विद्यमान अदालत ने 30 मार्च के दिन दलीले सुनने के बाद अस्थायी मनाही हुकूम का आदेश दिया. जिससे 46 दुकानदारों को बडी राहत मिली है. दोनों वकीलों को एड. नेतन मल्ला, एड. निकीता टावरी ने सहयोग किया.

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