विदर्भ

एसएमडब्ल्यू इस्पात के 7 अधिकारियों पर मनुष्यवध का मामला दर्ज

नाबालिग कामगारों से कडी धूप में काम करवाना पडा महंगा

देवली/दि.31– स्थानीय औद्योगिक वसाहत के एसएमडब्ल्यू इस्पात प्रा. लि. कारखाना के दो अस्थाई कामगारों की मंगलवार को एक ही दिन मृत्यु हो गई. लू के कारण उनकी मृत्यु होने का संदेह उपस्थित कर जांच शुरु की गई. इसमें एसएमडब्ल्यू इस्पात के 7 अधिकारियों सहित मनुष्यबल की आपूर्ति करनेवाले ठेकेदार पर मामला दर्ज किया गया है.

मृतक में एक कामगार नाबालिग रहने से पुलिस ने इस प्रकरण में दो अलग-अलग मामले दर्ज कर कारखाना प्रशासन को तथा मनुष्यबल की आपूर्ति करनेवाले ठेकेदार को दोषी माना है. 17 वर्षीय नाबालिग कामगार रितिक कांबडी के मृत्यु प्रकरण में एसएमडब्ल्यू इस्पात कारखाना के 7 अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ धारा 304 के तहत मनुष्यवध का मामला दर्ज किया गया है. साथ ही भादंवि की धारा 34 और 14, बाल कामगार अधिनियम की धारा 92 और कारखाना अधिनियम का मामला दर्ज किया गया है. मृतक अमित मातकर के मृत्यु प्रकरण में धारा 304 (अ) के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों में एसएमडब्ल्यू इस्पात मैनेजमेंट के मनू जॉर्ज, प्रतिक बिंदल, आशीष भट, ब्रिजेश यादव, श्याम मुंधडा, रमेश नाथ, प्रसाद कुकेकर तथा ठेकेदार हर्षल राजू गायकवाड का समावेश है.

विशेष यानी इन आरोपियों में कारखाने के सीईओ, प्लांट हेड, एचआर तथा अन्य अधिकारियों का समावेश रहने से चर्चा गरमाने लगी है. इसके पूर्व कारखाना प्रशासन पर इस तरह की कार्रवाई कभी नहीं हुई, ऐसा कहा जा रहा है. बुधवार की शाम तक केवल ठेकेदार हर्षल गायकवाड को गिरफ्तार किया गया था. शेष कुछ आरोपी पुलिस स्टेशन में उपस्थित रहने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था. इस कारण मृतकों के दोनों परिवार में तीव्र असंतोष दिखाई दिया.

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