विदर्भ

दुर्घटना पीड़ित को 42.45 लाख रुपए भरपाई मंजूर

उच्च न्यायालय का दिलासा

नागपुर/दि.20- मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने एक मोटर दुर्घटना में पीड़ता को कुल 42 लाख 45 हजार रुपए भरपाई व इस रकम पर 18 अगस्त 2018 से 8 प्रतिशत ब्याज मंजूर किया है. न्या. विरेन्द्रसिंग बिष्ट ने यह निर्णय दिया.
रामचंद किशनानी यह दुर्घटना में पीड़ित का नाम है. इफ्को टोकियो जनरल इंशुरन्स कंपनी व कार मालिक घनश्याम रंगलानी ने भरपाई की रकम एक महीने में संयुक्त रुप से या स्वतंत्र रुप से अदा की जाये, ऐसा आदेश में स्पष्ट किया गया है.
यह दुर्घटना 18 मार्च 2006 को कामठी तहसील के गुमथला में राष्ट्रीय महामार्ग पर घटी. उस दिन किशनानी यह रंगलानी की कार से नागपुर लौट रहे थे. कार में उनके दो मित्र भी थे. दरमियान तेज गति से आ रहा ट्रक अचानक सामने आने के कारण किशन ने कार को तुरंत बायी ओर मोड़ दी. तेज गति से दौड़ रही कार पेड़ से जा टकरायी. परिणामस्वरुप किशनानी गंभीर रुप से जख्मी हो गए. उनके शरीर के दाहीने भाग में पॅरालाईज हो गया. उन्हें वैद्यकीय उपचार के लिए 48 लाख 45 हजार रुपए खर्च आया. वहीं अन्य नुकसान भी सहन करना पड़ा.
30 मार्च 2019 को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने ट्रक चालक का लापरवाही हेतु साबित नहीं हुआ. किशनानी को बीमा पॉलिसी लागू नहीं होती आदि कारणों से भरपाई देने में नकार दिया. परिमामस्वरुप किशनानी ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी. उच्च न्यायालय ने बीमा पॉलिसी निकष व अन्य विविध बातों के अनुसार किशनानी यह भरपाई के लिए पात्र होने का निर्णय सुनाकर संबंधित भरपाई मंजूर की.

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