* चेक बाउन्स का मामला
चांदूर रेलवे/ दि. 7– इन दिनों चेक बाउन्स के मामले काफी ज्यादा बढ गए है. इससे संबंधित कई मामले अदालत में देखने को मिलते है. ऐसे चेक बाउंस करने वाले आरोपियों को अब अलर्ट रहने की जरुरत है. क्योंकि चांदूर रेलवे के दिवानी न्यायालय के न्यायमूर्ति सचिन आर. शिंदे ने एक चेक बाउंस के मामले में महिला आरोपी को रकम से दुगुना जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. शिकायतकर्ता की ओर से एड. एहफाज राराणी ने दलीले पेश की.
मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता पुरुषोत्तम अक्काजी चोरे (60, पत्रकार कॉलोनी, चांदूर रेलवे) ने मंजूषा हाईलैंड हिंगणा रोड नागपुर में रहने वाली एक 45 वर्षीय नौकरी करने वाली महिला को 5 लाख 70 हजार रुपए नगद व ऑनलाइन प्रणाली व्दारा 2016 में उधार दिये थे. उसके बाद वह रकम वापस लौटाते समय आरोपी ने 6 सितंबर 2016 को रकम का चेक दिया. वह चेक बैंक में भुनाने के लिए डाला गया. परंतु शिकायतकर्ता को दिया चेक बाउन्स हो गया. इस मामले में शिकायतकर्ता ने एड. एहफाज राराणी के माध्यम से चांदूर रेलवे की अदालत में मुकदमा दायर किया.
इस मुकदमे में अदालत में शिकायतकर्ता व आरोपी की ओर से गवाहों के बयान दर्ज किये गए. उसके बाद अदालत ने फोैजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 255 (2) व्दारा निगोशिएबल इन्स्टुमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत महिला को दोषी करार देते हुए आदेश की तारीख से एक माह के अंदर 11 लाख और 5 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई. उसमें गलती की तो, तीन माह साधा कारवास भुगतना होगा, ऐसा भी आदेश में कहा गया. अगर जुर्माने की रकम पूरी वसूल हुई 11 लाख 40 हजार रुपये शिकायतकर्ता पुरुषोत्तम अक्काजी चोरे को नुकसान भरपाई के रुप में दी जाए और बकाया जुर्माने की रकम 10 हजार रुपए शिकायत में हुए खर्च के लिए राज्य को अदा करना पडेगा, ऐसा आदेश में उल्लेख है, ऐसा आदेश चांदूर रेलवे न्यायालय के न्यायदंडाधिकारी सचिन आर शिंदे ने दिये. शिकायतकर्ता की ओर से एड. एहफाज राराणी ने दलिले पेश की. उन्हें वरिष्ठ विधितज्ञ शिवाजीराव देशमुख ने मार्गदर्शन किया.