नागपुर/दि.29 – मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने कल शुक्रवार को चंद्रपुर जिले की बलात्कार पीडित नाबालिग लडकी का गर्भपात करने की अनुमति दी है. इसके लिए लडकी की मां ने याचिका दाखल की थी. न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला ने इस याचिका पर निर्णय दिया है. यह फैसला सुनाते हुए वैद्यकीय मंडल की रिपोर्ट को विचार में लिया गया. शिशू का नैसर्गिक रुप से जन्म होने दिया तो लडकी के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर गलत परिणाम होगा, ऐसा इस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है. परिणाम स्वरुप लडकी को राहत दी गई है. पीडित लडकी की उम्र 15 वर्ष की है और उसके गर्भ में 22 सप्ताह का शिशू है.
चंद्रपुर स्थित शासकीय अस्पताल में उसका गर्भपात किया जाएगा. इस लडकी पर बांधकाम मजदूर सहीराम संजय गायकवाड ने बलात्कार करने का आरोप है. गायकवाड के खिलाफ जिवती पुलिस में एफआईआर दर्ज किया है. याचिकाकर्ता की ओर से एड.स्वीटी भाटिया ने कामकाज संभाला.