विदर्भ

जादू के संदेह में हत्याकांड प्रकरण में आरोपी को उम्रकैद की सजा कायम

उच्च न्यायालय का फैसला

नागपुर/दि.1- काला जादू करने के संदेह में गांव के खेतिहर मजदूर की हत्या करनेवाले आरोपी की उम्रकैद व अन्य सजा मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने कायम रखी है. न्यायमूर्ति रोहित देव व न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी ने यह फैसला सुनाया. यह घटना वर्धा जिले की है.
जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम हरि उर्फ हरिहर उदयभान वाघाडे (42) है. यह आरोपी खरांगना थानाक्षेत्र में आनेवाले पुलाई गांव का रहनेवाला है. मृतक का नाम चंपतराव नागोसे है. वह काला जादू करता है ऐसा वाघाडे को संदेह था. इसी संदेह के चलते घटना के कुछ माह पूर्व वाघाडे ने नागोसे के साथ विवाद किया था. 19 सितंबर 2017 को सुबह 10 बजे के दौरान वाघाडे ने नागोसे को पहले कुल्हाडी से हमला कर घायल कर दिया. पश्चात उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. 30 सितंबर 2019 को सत्र न्यायालय ने वाघाडे को उम्रकैद और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. इस फैसले के विरोध में उसने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. न्यायालय ने रिकॉर्ड के सबूत को ध्यान में रखते हुए, इस चुनौती याचिका को खारिज कर सत्र न्यायालय के फैसले को कायम रखा.

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