विदर्भ

विनयभंग मामले में आरोपी को सश्रम कैद

नागपुर प्रतिनिधि/दि.९ – नाबालिग लडकी का विनयभंग करने वाले आरोपी को गडचिरोली के विशेष सत्र न्यायाधीश आर.एन.मेहरे ने सोमवार को पांच वर्ष सश्रम कैद व 25 हजार रुपए जुर्माना इस तरह सजा सुनाई है. भाऊराव मारोती शेंडे (34, कुरुंड, चामोर्शी, गडचिरोली) यह सजा सुनाए गए आरोपी का नाम है.
11 जून 2018 को शाम 6.30 बजे 15 वर्षीय फरियादी लडकी व उसका भाई कृषि उपज मंडी समिति चामोर्शी में दादी का डिब्बा देकर घर लौट रहे थे. इस बीच बारिश व अंधेरे का फायदा लेकर आरोपी ने मोटरसाइकिल से पीछे से आकर युवती का विनयभंग किया. पीडित जोर से चिल्लाई थी. उसके भाई को उसने कृषि उपज मंडी समिति में भेजा और दादी के मालक को बुलाने के लिए कहा. पश्चात उसने आरोपी के गाडी की चाबी निकालकर रास्ते पर जमा पानी में फेंकी. रास्ते पर वह मदत के लिए चिखपुकार रही थी. उसी समय एक व्यक्ति रुका और उसने उसे घर छोड दिया. घटीत प्रकार उसने अपने भाई को बताया. चामोर्शी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है. पुलिस निरीक्षक निशा सोनगडे ने आरोपी को गिरफ्तार कर ठोस सबूत मिलने से अभियोगपत्र न्यायालय में दाखिल किया. न्यायाधीश मेहरे ने सरकारी पक्ष के गवाह व दलीलें मान्य कर आरोपी को पांच वर्ष सश्रम कैद और 25 हजार रुपए जुर्माना इस तरह सजा सुनाई. इस रकम से 23 हजार रुपए पीडिता को मुआवजे के तौर पर देने के आदेश दिये है. सरकार की ओर से जिला सरकारी वकील अनिल प्रधान ने दलीलें दी. पैरवी अधिकारी के रुप में पुलिस उपनिरीक्षक नारायण बच्चलवार ने सहयोग किया.

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