विदर्भ

उम्रकैद की बजाय आरोपी को 10 वर्ष कारावास की सजा

सब्जी जल जाने के कारण पत्नी की कर डाली हत्या

नागपुर/ दि.10– भोजन बनाते समय मटन की सब्जी जल जाने के कारण पत्नी की हत्या करने के आरोप में पति को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. यह घटना चंद्रपुर जिले की है.
सुरेश मधुकर शेंद्रे (36)यह आरोपी पति का नाम हैे. वह मूल तहसील नागभीड नांदेड गोपाल टोली का रहनेवाला है. 20 जुलाई 2017 कोे सत्र न्यायालय ने आरोपी को हत्या के अपराध में दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 50 हजार रूपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई थी. उस फैसले के खिलाफ आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की. अदालत ने विभिन्न कानूनी बातों पर गौर फरमाते हुए उम्रकैद की सजा रद्द कर सुधारित 10 वर्ष कारावास की सजा और जुर्माना कायम रखा. आरोपी ने गुस्से में पत्नी को लकडी मारी. हत्या करने का उसका उद्देश्य नहीं था. उसने क्रुरतापूर्वक रवैया नहीं किया, ऐसा स्पष्ट किया गया. न्यायमूर्तिद्बय रोहित देव व उर्मिला जोशी की अदालत ने यह फैसला सुनाया. मृत महिला का नाम छाया सुरेश शेंद्रे था. खेत मजदूरी करनेवाले आरोपी को शराब पीने की लद थी. वह छाया के साथ मामूली बातों को लेकर विवाद करता था और उसे पीटता था.

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