विदर्भ

समय पर जीएसटी अदा न करनेवालों पर की जायेगी कार्रवाई

महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर विभाग की जानकारी

नागपुर-/ दि. 19 वस्तु व सेवाकर कानून (जीएसटी) अंतर्गत पंजीकृत कर दाताओं द्बारा जीएसटी वितरण पत्र द्बारा सरकारी की तिजोरी में जमा कराना अनिवार्य है. किंतु अनेक करदाता देरी से जीएसटी अदा करते है. जिसमें कर चोरी और अवैध मार्गो को बढावा मिलता है. इस पार्श्वभूमि पर समय पर जीएसटी अदा न करनेवाले कर दाताओं पर कार्रवाई की जायेगी, ऐसी जानकारी महाराष्ट्र वस्तुओं और सेवा कर विभाग द्बारा दी गई.
जीएसटी विवरण पत्र भरने की प्रक्रिया सरल है. फिर भी अनेक करदाता समय पर जीएसटी विवरण पत्र भरते नहीं. नमूना जीएसटी आर-3 बीई हर महिने तथा हर तीन माह में दाखिल किया जानेवाला विवरण पत्र द्बारा बिक्री के आंकडे इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे और बिल पंजीकृत किए जाते है. केवल कर दायित्व रोख अथवा उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट द्बारा प्रदान किया जाता है. जीएसटी कानून के प्रावधान अनुसार जीएसटी विवरण पत्र न भरने पर विलंब शुल्क व ब्याज लगाया जाता है तथा आगे जीएसटीआर-3 ए अंतर्गत नोटिस जारी की जाती है.
नियमों का पालन न होने पर ऐसे बकायादारों पर एकतरफा कर निर्धारण करने का प्रावधान है. लगातार 6 महिने तक जीएसटी विवरण पत्र न भरने पर अधिकारियों द्बारा पंजीयन रद्द कर कार्रवाई हो सकती है. समय पर विवरण पत्र न भरनेवाले करदाताओं की तलाश करने की शुरूआत विभाग द्बारा कर दी गई है. जानबूझकर जीएसटी न अदा करनेवालों का जीएसटी लेखा परीक्षण किया जायेगा. लेखा परीक्षण व्यवसाय स्थल पर ही किया जायेगा. जीएसटी अधिकारियों द्बारा बकायादार करदाताओं के प्रतिष्ठान को भेंट देकर जांच पडताल की जायेगी. जीएसटी लेखा परीक्षण के दौरान सभी बहिखातों, कच्चा माल, तैयार माल आदि की जांच पडताल की जायेगी. उसके पश्चात जीएसटी कानून के प्रावधान अनुसार कार्रवाई होगी.

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