बालविवाह रोकने में अकोला आईएसडब्ल्यूएस का दल सफल
बालापुर थाना क्षेत्र में की कार्रवाई

अकोला /दि.19- एसेस टू जस्टिस प्रकल्प आई.एस.डब्ल्यू.एस. अकोला का दल बालविवाह मुक्त अकोला जिला करने के लिए कार्यरत है. इस दल ने मिली जानकारी के आधार पर ग्राम सचिव व सरपंच की सहायता से बालापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 मई को होनेवाले बालविवाह को रोकने में सफलता प्राप्त की है.
इस दल को जानकारी मिली थी कि बालापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय एक नाबालिग युवती का बालविवाह 16 मई को बुलढाणा जिले के एक 25 वर्षीय युवक के साथ घर पर किया जानेवाला है. इस आधार पर 15 मई को सुबह ग्राम स्तर पर कार्य़रत ग्राम बाल संरक्षण समिति और ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ नाबालिग युवती के घर पहुंचकर बालिका के माता-पिता को समझाकर उनसे पत्र लिखवाया. पश्चात उन्होंने गारंटी दी कि वें उनकी बेटी का बालिग होने तक विवाह नहीं करेंगे. लेकिन संदेह रहने पर उसी दिन अपरान्ह 4 बजे बाल कल्याण समिति के सदस्यो ने पिर से नाबालिग के घर जाकर जायजा लिया तब वहां शादी की तैयारी होती दिखाई दी. मेहमान भी वहां मौजूद थे और हलदी का कार्यक्रम शुरू था. समिति ने तत्काल नाबालिग के परिजन, मेहमानों की बैठक लेकर बालविवाह प्रतिबंधक कानून अधिनियम 2006 बाबत जानकारी दी और सभी का समुपदेशन किया. साथ ही अकोला के बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश होने की नोटिस दी. पश्चात दूल्हे सहित नाबालिग युवती और बाराती व रिश्तेदारो को अकोला में समिति के सामने पेश किया गया. समिति ने युवती की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने तक विवाह न करने बाबत गारंटी पत्र दोनों परिवार से लिखकर लिया. उस समय ग्राम सचिव, सरपंच की गवाही ली गई.