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अकोला पश्चिम का उपचुनाव रद्द

हाईकोर्ट का आदेश

* अनिल दुबे ने दाखिल की थी अर्जी
नागपुर/दि.26– अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने रोक लगा दी. न्या. अनिल किलोर और न्या. एमएस जवलकर की खंडपीठ ने इस मामले में दायर अनिल दुबे की अर्जी स्वीकार की. दुबे की ओर से एड. जगविजय सिंह गांधी ने पैरवी कर नाना प्रकार के उदाहरण देकर खंडपीठ को उपचुनाव रद्द करने की अपील की. जिसे जजेस ने दूसरे पक्ष को सुनकर मान्य कर लिया. सरकार की ओर से एड. देवेंद्र चव्हाण और चुनाव आयोग की ओर से एड. श्रीकांत धारसकर ने पक्ष रखा. बता दे कि गोवर्धन शर्मा के निधन के कारण यह सीट रिक्त हुई हैं. उपचुनाव के लिए लोकसभा के साथ ही 26 अप्रैल को मतदान होना था. कांगे्रस ने पिछली बार थोडे वोटों से परास्त साजिद पठान को उम्मीदवार घोषित किया था.

* 5 माह के लिए चुनाव क्यों
याचिकाकर्ता अनिल दुबे ने कोर्ट में अनेक दलीलें दी. उनकी ओर से कहा गया कि विधानसभा चुनाव केवल 5 माह बाद होेन हैं. उसी प्रकार चुनाव यंत्रणा पर नाहक बोझ बढाया जा रहा हैं. आयोग ने चंद्रपुर और पुणे लोकसभा के उपचुनाव एक वर्ष रहने पर भी नहीं करवाए. पैसे की नाहक बरबादी होने का तर्क याचिकाकर्ता ने वकील ने दिया. युक्तिवाद मान्य कर कोर्ट ने चुनाव अधिसूचना पर रोक लगा दी.

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