गर्भपात करने की अनुमति दें अन्यथा जीवन बर्बाद हो जाएगा
दुष्कर्म पीडित का हाईकोर्ट से अनुरोध

नागपुर / दि.17-अकोला जिले के बालापुर की दुष्कर्म पीडित बालिका ने गर्भपात की अनुमति मिलने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की है. जीवन बर्बाद होेने से बचाने के लिए गर्भपात करना आवश्यक है, ऐसा उसने अपनी याचिका में दर्ज किया है.
पीडित बालिका केवल 12 साल की है और 8वीं कक्षा में शिक्षा ले रही है. वह माता- पिता और दो बडी बहनों के साथ रहती है. एक रिश्तेदार का घर उसके पडोस में है. उस नराधम रिश्तेदार ने पीडित बालिका पर 2024 में बार बार बलात्कार किया. इस कारण वह गर्भवती हुई. उसके गर्भ में 28 सप्ताह का बच्चा है.
* वैद्यकीय मंडल की रिपोर्ट मंगवाई
इस प्रकरण पर सोमवार को न्यायमूर्ति नितिन सांबरे और न्यायमूर्ति सचिन देशमुख के समक्ष सुनवाई हुई. पश्चात न्यायालय ने पीडित बालिका की स्वास्थ्य जांच करने केे लिए तत्काल वैद्यकीय मंडल स्थापित करने के निर्देश अकोला के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल के अधिष्ठाता को दिए. साथ ही वैद्यकीय मंडल द्बारा गर्भपात बाबत मंगलवार को ही रिपोर्ट देने कहां गया. बालिका की तरफ से एड. सोनिया गजभिये ने काम संभाला.