नागपुर/दि.27 – चंद्रपुर जिले के बलात्कार पीडित नाबालिग लडकी का गर्भपात करने की अनुमति लेने के लिए मां ने मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दाखल की है. न्यायालय ने लडकी की आवश्यक वैद्यकीय जांच करने के लिए चंद्रपुर स्थित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल के तज्ञों का मंडल स्थापन करने के निर्देश दिये है. साथ ही मंडल के पास 28 मई तक रिपोर्ट मांगी है.
इस मामले पर न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला के समक्ष सुनवाई हुई. पीडित लडकी 15 वर्ष उम्र की है. उसके गर्भ में 21 सप्ताह का शिशू है. उसपर बांधकाम मजदूर सहीराम संजय गायकवाड ने बलात्कार करने का आरोप है. गायकवाड के खिलाफ जीवती पुलिस में एफआईआर दर्ज किया है. पीडित लडकी के पिता ने आरोपी को काम पर रखा था. इस बीच उसने 6 मार्च 2020 को लडकी का अपहरण कर उसे कोल्हापुर जिले के गांव में ले गया. वहां लडकी पर बार-बार बलात्कार किया. लडकी को 8 मई 2021 को आरोपी के चुंगल से छोडा गया तब वह गर्भवती रहने की बात पता चली. मानसिक व आर्थिक स्थिति अच्छी न रहने से परिजनों ने उसका गर्भपात करने का निर्णय लिया है. याचिकाकर्ता की ओर से एड. स्वीटी भाटिया ने कामकाज संभाला.