कोच्चि/दि.7 – केरल हाईकोर्ट के जस्टिस पी. बी. सुरेश कुमार ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि, कोविशिल्ड का पहला डोज ले चुके जो लोग चार हफ्ते बाद दूसरी खुराक लेना चाहते हैं, उन्हें इसकी इजाजत दी जाए. इसके लिए कोविन पोर्टल में जरूरी प्रावधान किए जाए.
सरकार ने अभी कोविशिल्ड की पहली-दूसरी डोज के बीच 84 दिन का अंतराल तय किया है. निजी कंपनी काइटेक्स गारमेंटस् की याचिका को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए है. कंपनी ने 84 दिन के पहले अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने की अनुमति मांगी थी. इसके लिए अदालत ने सरकार को जरूरी निर्देश देने का आग्रह किया था.
इस पर अदालत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें विदेश जानेवालों को जल्दी और बेहतर संरक्षण का विकल्प चुनने की छूट देती हैं. ऐसे में देश में जो लोग रोजगार और शिक्षा के संबंध में जल्दी बचाव चाहते हैं, तो उन्हें यह सुविधा छूट क्यों नहीं दी जा सकती? आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नीति के मुताबिक भी लोगों को जल्द टीकाकरण का विकल्प उपलब्ध रहेगा.