विदर्भ

पूर्व मंत्री सुनील केदार को अपील समयावधि तक जमानत

सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट कर गालिया देने का मामला

नागपुर/दि.16 – सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट कर उसे गालिया देने के मामले में एक वर्ष सश्रम कारावास की अधिकतम सजा पाने वाले पूर्व मंत्री सुनील केदार और अन्य 3 आरोपियों को सत्र न्यायालय ने व्यक्तिगत बंधन पत्र के आधार पर अपील समयावधि तक जमानत दे दी है. अन्य तीन आरोपियों में मनोहर शंकर कुंभारे, वैभव अरुण घोंगे, दादाराव लेकराम देशमुख का समावेश है.
सत्र न्यायालय ने पिछले शुक्रवार इन चारों आरोपियों को धारा 353 (सरकारी काम में बाधा निर्माण करने), धारा 332 (सरकारी नौकर को घायल करने), धारा 504 (अपमान करने), धारा 506 (धमकी देने) के तहत दोषी करार दिया है. इसके खिलाफ आरोपी उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे. इसके लिए उनके पास 60 दिन का समय है. सत्र न्यायालय ने दी जमानत इस समयावधि तक लागू रहेगी. तब तक उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सजा को स्थगित व जमानत प्राप्त करना पडेगा. उच्च न्यायालय ने राहत नहीं दी, तो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते है. सर्वोच्च न्यायालय ने भी याचिकाकर्ता के हित में फैसला नहीं सुनाया, तो सत्र न्यायालय के आदेश को कायम रखा जाएगा.

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