विदर्भ

शिक्षा सचिव को करे गिरफ्तार!

विशेष शिक्षकों के बकाया वेतन प्रकरण में नागपुर खंडपीठ के आदेश

नागपुर/दि.2- विशेष शिक्षकों के वेतन का बकाया उनके बैंक खाते में जमा न करने से राज्य के शिक्षा सचिव और उपसचिव को गिरफ्तार करने के आदेश मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने दिए हैं. इस प्रकरण में न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने के प्रकरण में न्या. पृथ्वीराज चव्हाण और न्या. उर्मिला जोशी-फालके की खंडपीठ ने यह आदेश दिया.

राज्य के विशेष शिक्षकों के वेतन का बकाया उनके बैंक खाते में 30 अक्तूबर तक जमा करने के निर्देश पिछली सुनवाई में न्यायालय ने दिए थे. शिक्षकों का बकाया जमा न करने पर 1 नवंबर को शिक्षा सचिव को खुद न्यायालय में उपस्थित रहने के निर्देश न्यायालय ने दिए थे, लेकिन शिक्षा सचिव ने दोनों आदेश का पालन नहीं किया. इस कारण न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होने से शिक्षा सचिव पर गैर जमानती मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश न्यायालय ने दिए. याचिकाकर्ता चित्रा मेहर ने 2022 में विशेष शिक्षकों के बकाया बाबत याचिका दायर की थी. इस याचिका के मुताबिक शासन की तरफ से विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, लेकिन उन्हें शासन की तरफ से वेतन नहीं दिया जाता.

* आखिरकार पैसे जमा
न्यायालय व्दारा शिक्षा सचिव की गिरफ्तार के आदेश देते ही 118 विशेष शिक्षकों के खाते में तत्काल वेतन का बकाया पैसा जमा किया गया. 118 शिक्षकों को प्रति शिक्षक 5 लाख 25 हजार रुपए दिए गए, ऐसा कहा जाता है.

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