विदर्भ

आर्वी अवैध गर्भपात का मामला

कदम हॉस्पिटल के 4 डॉक्टरों पर केस, अंतत: स्वास्थ्य विभाग ने दर्ज कराई शिकायत, अस्पताल की खामियां खंगालने में लगे 5 दिन

वर्धा दि.19 – आर्वी के कदम हॉस्पिटल में अवैध गर्भपात मामले में अंतत: स्वास्थ्य विभाग ने 4 डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है. अस्पताल में नियमों का उल्लंघन खोजने में आर्वी स्वास्थ्य विभाग को 5 दिन लग गए. अस्पताल पर सख्त कार्रवाई की मांग के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने केस दर्ज कराने में पांच दिन लगा दिए. अंतत: आर्वी उपजिला अस्पताल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट मोहन सुटे ने कदम हॉस्पिटल की संचालक डॉ. शैलजा कदम, पति डॉ. कुमरसिंह कदम, बेटा डॉ. नीरज कदम और बहू डॉ. रेखा कदम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. रेखा कदम और नीरज कदम पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं. इस बीच, शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही जिला एकात्मिक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण सोसायटी तथा वर्धा जि.प. के सीईओ ने डॉ. कदम को उपजिला अस्पताल आर्वी के स्त्री रोग विशेषज्ञ (अस्थायी) पद से कार्यमुक्त कर दिया है. डॉ. नीरज कदम 2018 से 50 हजार रुपए मानधन पर स्त्रीरोग विशेषज्ञ (आईपीएचएस) पद पर कार्यरत थे.
शिकायत दर्ज कराते समय मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि, 15 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कदम अस्पताल का निरीक्षण किया. तब बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के अनुसार अनियमितताएं पाई गई. अस्पताल में 7 बेड पाए गए, जबकि प्रस्ताव में 5 बेड की मान्यता मांगी थी. डॉ. रेखा कदम के पास एमएस (गायनिक) का एमएमसी पंजीयन नहीं पाया गया. पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट अनुसार अनियमितता पाई गई. सोनोग्राफी के फार्म एफ पर सोनोग्राफी का कारण दर्ज नहीं है. एमटीपी एक्ट के तहत भी अनियमितता पाई गई है.

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