नागपुर/प्रतिनिधि दि.३० – पत्नी के चरित्र पर संदेह करनेवाले आरोपी को सिगरेट के तुकडे को पूख्ता सबूत मानकर आरोप सिध्द किया रमेश सदाशिव जावले ऐसा ६१ वर्षीय वृध्द आरोपी पति का नाम है. वह बल्लारशा का निवासी है. सत्र न्यायालय ने ११ मई २०१८ को उम्रकैद की सजा सुनाने के बाद आरोपी जावले ने नागपुर खंडपीठ में दौड़ लगाकर अपील दर्ज की थी. लेकिन न्यायालय ने यह अपील रद्द की.
इस मामले में न्यायमूर्ति विनय देशपांडे और न्यायमूर्ति अमित बोरकर के समक्ष सुनवाई हुई. आवेदन के अनुसार मृत पत्नी का नाम सविता था. आरोपी के विवाहबाह्य संबंध था. उस पर से उसका पत्नी के साथ हमेशा झगड़ा होता था. इसके अलावा आरोपी यह पत्नी के चरित्र पर संदेह कर उसे मारपीट करता था. एक दिन उसने १० जून २०१५ को पत्नी की हत्या कर दी. किंतु यह घटना घटी तब वह मौजूद नहीं था. इस समय कुछ कारणों से वह नागपुर गया था. जिसके कारण घटना का प्रत्यक्ष गवाह कोई भी नहीं था, ऐसा बचाव किया.
पुलिस को घटनास्थल पर सिगरेट का टुकडा दिखाई दिया था. उसने पी सिगरेट के टुकडे ने ही उसे झूठा साबित किया. इस तुकडे पर अर्क का डीएनए और आरोपी का डीएनए जैसा दिखाई दिया. इसके अलावा आरोपी के कपडे पर व हत्या के लिए उपयोग की गई लकड़ी के किनारे पर खून का डीएनए और मृतक का डीएनए जैसा दिखाई दिया तथा घटना के दिन रात को पड़ोसी ने आरोपी को घर देखा था. इन सभी बातों पर से आरोपी ने ही पत्नी की हत्या करने का सिध्द हुआ. जिसके कारण सत्र न्यायालय ने उम्रकैद सहित सुनाई ही अन्य सजा कायम रखी.