आयुर्वेद संकाय : दूसरे राउंड में छात्रों को प्रवेश की मिली अनुमति
हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दी अंतरिम राहत
नागपुर/दि.12 – बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने आयुर्वेद संकाय में पीजी कोर्स की प्रवेश पूर्व परीक्षा के दूसरे और तीसरे राउंड में छात्रों को शामिल होने की अनुमति दी. न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और अनिल पानसरे की खंडपीठ ने छात्रा राधा अनिल दाभाडे की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया है.
सीईटी के आदेश को दी गई थी अनुमति
आयुर्वेद संकाय में पदव्युत्तर पाठ्यक्रम एमडी और एमएस प्रवेश प्रक्रिया को महाराष्ट्र स्टेट सीईटी कक्ष संचालित करता है. पिछले साल सीईटी कक्ष ने आदेश जारी किया है, जिसके तहत जिन विद्यार्थियों ने पहले राउंड के दौरान पंजीयन नहीं कराया, उन्हें दूसरे और तीसरे राउंड में सहभागी होने पर पाबंदी लगा दी गई है. इस आदेश को लेकर छात्रा राधा दाभाडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. छात्रा का तर्क है कि इस साल पहले राउंड में स्टेट कोटा प्रवर्ग में पंजीयन नहीं हो पाया है. ऐसे में अब दूसरे और तीसरे राउंड में सहभागी होने की अनुमति देने की मांग हाईकोर्ट से की गई. इसके साथ ही पसंद अनुसार क्रमांक भी देने की मांग की गई है.
विद्यार्थियों को मिली राहत
इस याचिका पर दो सदस्यों की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंतरिम आदेश जारी किया गया है. न्यायालय के निर्देश के मुताबिक केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया की तर्ज पर राज्य सीईटी कक्ष को भी प्रत्येक राउंड के बाद पसंदीदा क्रमांक देने का अवसर विद्यार्थियों को देना चाहिए. ऐसे में किसी भी कारण से पंजीयन नहीं हो पाने वाले विद्यार्थियों को राहत मिली है. न्यायालय में याचिकाकर्ता की ओर से एड. फिरदौस मिर्जा और एड. अविनाश कठाणे ने पक्ष रखा. राज्य सरकार के सीईटी सेल की ओर से सहायक सरकारी अधिवक्ता एन.एस.राव ने पैरवी की.