विदर्भ

करोडों की धोखाधडी में आरोपी की जमानत खारिज

नागपुर प्रतिनिधि/दि. २१ – भोलेभाले लोगों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर इतवारी स्थित आंध्रा बैंक से ९ करोड ४५ लाख रुपए का गबन करने वाले आरोपी मंगेश जगताप पर मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने सख्त रवैया अपनाया है. हाईकोर्ट ने टिप्पणी में कहा है कि आर्थिक अपराध एक विशिष्ट श्रेणी का अपराध है. जो न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था पर बल्कि पूरे समाज के मनोबल पर घातक प्रभाव डालता है. इस मामले में आरोपियों ने न सिर्फ आंध्र बैंक को चुना लगाया बल्कि उन भोलेभाले लोगों का जीवन भी दयनीय बना डाला. जिनके फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कर्ज उठाया गया, अदालत ने कहा कि आरोपी को जमानत देने से वह फरार हो सकता है. गवाहों पर दबाव डाल सकता है या फिर सबूतों के साथ छेडछाड कर सकता, ऐेसे में उसका जमानत आवेदन खारिज किया जाता है. अदालत ने आरोपी की उस दलील को भी सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें उसने कहा था कि उसके सह आरोपी को जमानत दे दी गई है, इसके लिए वह भी जमानत के लिए पात्र है.

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