नागपुर/ दि.25 – ठेकेदार से 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में तीन जलसंधारण अधिकारियों को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने सशर्त जमानत मंजूर की है. न्यायमूर्ति रोहित देव ने मामले की जांच कर यह निर्णय दिया है. इन आरोपियों ने नागपुर जिला जलसंधारण अधिकारी कविजीत पाटिल, चंद्रपुर के उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी श्रावण शेंडे व विभागीय लेखा अधिकारी रोहित गौतम का समावेश है.
नागपुर व चंद्रपुर जिले में किए गए विविध कामों के बिल मंजूर करने के लिए अधिकारियों ने ठेकेदार से 85 लाख रुपए की मांग की थी. ठेकेदार व्दारा इतनी बडी रकम देने में असमर्थता दिखाई गई जिसमें 50 लाख रुपए में सौदा हुआ. किंतु ठेकेदार को रिश्वत नहीं देनी थी. जिस पर ठेकेदार ने नागपुर एंटीकरप्शन ब्यूरो में इन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की. 3 मई को एंटीकरप्शन व्दारा ब्रह्मपुरी में जलसंधारण अधिकारी श्रावण शेंडे को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था. आरोपियों की ओर से एड. शशिभूषण वाहणे, एड. रजनीश व्यास, एड. अनिरुद्ध जलतारे ने पैरवी की.