विदर्भ

बल्डर और महिला के साथ धोखाधडी करने वाले को एक वर्ष की सजा

नागपुर/ दि. 13- बिल्डर के साथ 85 लाख और महिला के साथ 24 लाख की धोखाधडी किये जाने का अपराध साबित होने पर प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी प्रतिक कपाडिया की अदालत ने धंतोली निवासी सुधाकर दिनकर मंडपे नामक आरोपी को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.
आरोपी सुधाकर मंडपे व उसके भाई, बहन के पिता से मिली 1.25 हजार चौरस फीट खुला भूखंड घाट रोड एसटी वर्कशॉप के सामने है. भाई और बहन नागपुर के बाहर रहते है. इसके कारण भाई और बहन ने भूखंड और घर की देखभाल की जिम्मेदारी सुधाकर पर सौंपकर कुछ शर्तो पर शपथपत्र तैयार किये थे. इस बीच 31 मार्च 2002 को सुधाकर व उसकी पत्नी पुष्पा ने दत्तात्रय नगर निवासी ज्ञानेश्वर बोरीकर नामक बिल्डर से संपर्क साधा. 25 हजार चौरस फीट जमीन का 850 चौरस फीट के अनुसार भूखंड बेचने और बिक्री करने का करारनामा किया. इस करार के अनुसार सुधाकर ने बोरीकर से 30 लाख व 55 लाख ऐसे 85 लाख रुपए लिये. बोरीकर ने उस भूखंड पर 16 प्लॉट तैयार किये. उसी तरह वर्धा की गायत्री पार्थ मुजूमदार को 24 लाख में भूखंड बेचा. इसके बाद सुधाकर ने किये करार को भंग कर 85 लाख की धोखाधडी की. इसी तरह भाई, बहन ने उसे किसी भी तरह का अधिकारी नहीं दिया, फिर भी ऐसा कर उनके साथ भी धोखाधडी की. इस मामले में बोरीकर की शिकायत पर गणेशपेठ पुलिस ने धोखाधडी का अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरु की.

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