विदर्भ

एनडीसीसी मामले तत्काल स्थगित किए जाए

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

  • केदार को मिली कुछ राहत

नागपुर/प्रतिनिधि दि.८ –नागपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सहित अन्य सभी सहकारी बैंक मेें घोटाले मामले मेें आरोपी केतन कांतिलाल सेठ ने सभी मामले मुंबई में रेफर किए जाए व एक ही जगह पर चलाए जाए, ऐसी मांग करनेवाली याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज की. मंगलवार को इस याचिका में सुनवाई हुई. इस मामले की अगली सुनवाई तत्काल स्थगित करने के आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिए. इस मामले में क्रीडा मंत्री सुनील केदार भी आरोपी है. इस निर्णय के कारण उन्हें कुछ ही दिनों के लिए राहत मिली है.
न्या. जे. के. माहेश्वरी के सामने यह सुनवाई हुई. २००१-०२ में बैंक की रकम से होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चट्स प्रा. लि. और अन्य कुछ कंपनियों की ओर से सरकारी प्रतिभूति खरीदी गई थी. इस घोटाले मेंं चार राज्यों में कुल १९ जगह पर अपराध दर्ज हुआ. इसमें नागपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक भी शामिल है. अन्य सभी अपराध में केतन सेठ आरोपी है. इन सभी बैंक के लिए प्रतिभूति दलाल के रूप मेंं काम किया था. इस मामले में अपराध दर्ज होने को २० वर्ष हो गये है. केवल १९ में से केवल ३ मामले की सुनवाई शुरू हुई है. उसमें भी केवल सबूत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू है. इन सभी जगह पर उपस्थिति दर्ज करना संभव नहीं है. अनेक गवाह और आरोपी मुंबई में है. सभी मामले में आरोप भी लगभग एक जैसा ही है. इसलिए प्रत्येक मामला अलग-अलग चलाने से अच्छा है एक ही जगह पर चलाए. सरकारी पार्टी को भी इसका लाभ होगा. ऐसा सेठ ने इस याचिका द्वारा न्यायालय में कहा है. आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिध्दार्थ लुथ्रा और एड. पवनश्री अग्रवाल ने पैरवी की.

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