विदर्भ

गडकरी के खिलाफ दायर दोनों याचिकाएं खारिज

2019 के निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी चुनौती

नागपुर /दि.1– वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हासिल जीत को चुनौती देनेवाली दो निर्वाचन याचिकाओं पर मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ द्वारा जारी आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता व कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी नाना पटोले एवं मतदाता मो. नफीस खान की ओर से दायर की गई विशेष अनुमति याचिका को गुणवत्ताहीन बताते हुए गत रोज सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया.
बता दें कि, 26 फरवरी 2021 को हाईकोर्ट में पटोले व खान की निर्वाचन याचिका में गडकरी के खिलाफ दर्ज कुछ अपमानजनक व आधारहिन मुद्दो को हटाने का आदेश दिया था. इस पर आक्षेप उठाते हुए पटोले व खान ने उच्च न्यायालय के आदेश को अवैध बताते हुए उक्त आदेश को रद्द करने तथा मूल निर्वाचन याचिका पर ही विचार करने हेतु हाईकोर्ट को निर्देश दिए जाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए न्या. सूर्यकांत व न्या. एन. कोटेश्वर सिंह ने याचिकाकर्ताओं के दावों को तथ्यहिन बताते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया.
पटोले व खान की ओर से दायर निर्वाचन याचिका में कुछ अपमानास्पद व आधारहिन मुद्दों को हटाए जाने हेतु नितिन गडकरी ने दीवानी प्रक्रिया संहिता के छठवें ऑर्डर में नियम 16 अंतर्गत उच्च न्यायालय में आवेदन दाखिल किया था. जिसे अंशत: मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित आदेश दिया था. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा है.

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