विदर्भ

बोतल बंद पानी भी हो सकता है दूषित

लाइसेंस न होने पर भी आयएसआय का उपयोग

नागपुर प्रतिनिधि/दि.२४ – लाइसेंस न होने पर भी आयएसआय मार्क का अवैध उपयोग कर बोतल बंद पानी की बिक्री करने वालों पर भारतीय मानक ब्युरो नागपुर शाखा की ओर से छापामार कार्रवाई की गई. वीआईएस की टीम ने गजानन धाम सहकार नगर मार्ग पर स्थित श्रीजी एंटर प्राईजेस में छापामार कार्रवाई कर यहां पर बडे पैमाने पर पानी के कैन जब्त की. श्रीजी एंटर प्राईजेस में विविध आकार के बोतल बंद पानी की निर्मिति की जाती है. इसमें प्रमुखता से २० लिटर पीईटी कैन का भी समावेश है. पानी की बोतलों पर आयएसआय मार्क का उपयोग करना अनिवार्य है लेकिन कंपनी की ओर से लाईसेंस नहीं होने पर भी इसका अवैध रुप से उपयोग किया जा रहा है. इस छापामार कार्रवाई में २० लीटर के स्लो पीपीई कैन भी जब्त किये गए. बता दे कि शहर में बोतल बंद पानी की बिक्री बडे पैमाने पर की जा रही है. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सरकारी व निजी कार्यालयों सहित अन्य जगहों पर बोतल बंद पानी आसानी से मिल रहा है. आयएसआय मार्क रहने से ग्राहक भरोसा रखकर वह बोतल खरीदते है. भारतीय मानक ब्युरों की ओर से नागरिकों से बोतल बंद पानी पिते समय सावधानी बरतने का आह्वान किया गया है. शुध्द पानी के नाम पर नागरिकों को बंद बोतल में अशुध्द पानी भी दिया जा सकता है.

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